भारत संचार मंत्रालय ने शनिवार को बताया कि अमेरिकी सीमा शुल्क विभाग द्वारा जारी नए मानदंडों में स्पष्टता के अभाव के कारण अमेरिका जाने वाली हवाई वाहक कंपनियों द्वारा शिपमेंट ले जाने से इनकार करने के कारण अमेरिका के लिए डाक सेवाएँ अस्थायी रूप से निलंबित कर दी गई हैं।
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हालाँकि, 100 अमेरिकी डॉलर तक के पत्रों, दस्तावेजों और उपहार वस्तुओं के लिए सेवाएँ जारी रहेंगी। अमेरिकी प्रशासन द्वारा 30 जुलाई, 2025 को जारी एक कार्यकारी आदेश के तहत 100 अमेरिकी डॉलर से अधिक मूल्य के सामान पर 29 अगस्त से अमेरिका में सीमा शुल्क लागू होगा।
कार्यकारी आदेश के अनुसार अंतरराष्ट्रीय डाक नेटवर्क के जरिए शिपमेंट पहुँचाने वाले परिवहन वाहकों या अमेरिकी सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा (सीबीपी) द्वारा अनुमोदित अन्य “योग्य पक्षों” को डाक शिपमेंट पर शुल्क वसूलना और जमा करना जरूरी है।
मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है, “जबकि सीबीपी ने 15 अगस्त, 2025 को कुछ दिशानिर्देश जारी किए थे, शुल्क संग्रह और प्रेषण के तंत्र से संबंधित कई महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं अभी भी अनिर्धारित हैं। नतीजतन, अमेरिका जाने वाली हवाई वाहक कंपनियों ने परिचालन और तकनीकी तैयारी की कमी का हवाला देते हुए 25 अगस्त, 2025 के बाद डाक खेप स्वीकार करने में असमर्थता जताई है।”
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इस घटनाक्रम के बाद “डाक विभाग ने 25 अगस्त, 2025 से अमेरिका जाने वाली सभी प्रकार की डाक वस्तुओं की बुकिंग अस्थायी रूप से निलंबित करने का फैसला लिया है, हालांकि 100 अमेरिकी डॉलर तक के मूल्य के पत्रों/दस्तावेजों और उपहार वस्तुओं पर ये फैसला लागू नहीं है। बयान में कहा गया है, “इन छूट प्राप्त श्रेणियों को सीबीपी और यूएसपीएस से आगे स्पष्टीकरण मिलने के बाद अमेरिका में स्वीकार और भेजा जाना जारी रहेगा।”
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