मानहानि मामला: अदालत से संदीप दीक्षित को लगा झटका, AAP नेता आतिशी और संजय सिंह को मिली बड़ी राहत

दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित की ओर से दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि मामले को खारिज कर दिया है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पारस दलाल ने कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित की शिकायत पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है।

Read Also: मुंबई में रजा अकादमी ने वक्फ (संशोधन) विधेयक के खिलाफ किया प्रदर्शन

आपको बता दें, कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित की ओर से AAP नेता आतिशी मार्लेना और संजय सिंह के खिलाफ दायर मानहानि मामले को खारिज करते हुए अदालत ने कहा, ‘‘मुझे शिकायतकर्ता को बदनाम करने के लिए कोई आरोप नहीं दिखता। यह अदालत संज्ञान लेने से इनकार करती है।’’ न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की ओर से समन-पूर्व दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रखा था। मानहानि की शिकायत में आरोप लगाया गया है कि एएपी के दोनों नेता ‘‘जानबूझकर दीक्षित की छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं।’’

शिकायतकर्ता संदीप दीक्षित के अनुसार, दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान एक प्रेसवार्ता में आतिशी मार्लेना और संजय सिंह ने आरोप लगाया था कि, ‘‘संदीप दीक्षित ने न केवल BJP से करोड़ों रुपये लिए, बल्कि कांग्रेस ने चुनाव में AAP को हराने के लिए सत्तारूढ़ पार्टी के साथ मिलीभगत भी की।’’ इसको लेकर दीक्षित ने अदालत में दावा किया था कि ये आरोप पूरी तरह से झूठे हैं और जनता में हमारी छवि को खराब करने के लिए लगाए गए थे।

Top Hindi News, Latest News Updates, Delhi Updates,Haryana News, click on Delhi Facebook, Delhi twitter and Also Haryana Facebook, Haryana Twitter  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *