Meghalaya Honeymoon Murder: मेघालय की एक अदालत ने गुरुवार को हनीमून के दौरान अपने पति राजा की हत्या करने वाली आरोपी सोनम रघुवंशी की जमानत याचिका खारिज कर दी। Meghalaya Honeymoon Murder
राजा रघुवंशी के परिवार द्वारा नियुक्त वकील सुजीत डे ने कहा, “सोनम ने न्यायिक हिरासत से रिहाई के लिए जमानत याचिका दायर की। हमें राजा रघुवंशी के परिवार द्वारा नियुक्त किया गया था और हमने एक अर्जी दायर की थी… मामले की सुनवाई हुई और हमने तर्क दिया कि सोनम को जमानत पर रिहा नहीं किया जाना चाहिए। Meghalaya Honeymoon Murder
फिर सोमवार को भी मामले की सुनवाई हुई। आज वेबसाइट के अनुसार, हमें पता चला कि जमानत याचिका खारिज कर दी गई है।”
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सोनम के वकील ने इंदौर के व्यवसायी राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में दायर आरोपपत्र में “खामियों” का दावा किया था। राजा रघुवंशी की राज्य में अपने हनीमून पर सोहरा के वेइसाडोंग के पास एक सुनसान पार्किंग में तीन हत्यारों ने हत्या कर दी थी। उनकी पत्नी और उनके प्रेमी राज कुशवाहा ने कथित तौर पर हत्या की योजना बनाई थी। Meghalaya Honeymoon Murder
राजा और सोनम मई में मेघालय से लापता हो गए थे, जिसके बाद देश भर में तलाशी अभियान चलाया गया था। आखिरकार, राजा का शव मिला और सोनम ने उत्तर प्रदेश पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, जबकि मेघालय के जांचकर्ताओं ने बाकी आरोपियों को पकड़ लिया।
पुलिस ने पहले सोनम, राज और तीन हत्यारों – विशाल सिंह चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी के खिलाफ 790 पन्नों का आरोप पत्र दाखिल किया था।