CJP के ‘स्कूल ठीक करो’ अभियान को लेकर राजस्थान और उत्तर प्रदेश के स्कूलों में बाहरी लोगों, पत्रकारों और यूट्यूबर्स की एंट्री व फोटो-वीडियोग्राफी पर लगाए गए प्रतिबंध को चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।CJP
दिल्ली:CJP के ‘स्कूल ठीक करो’ अभियान के बीच सरकारी स्कूलों में बाहरी लोगों की एंट्री और फोटो-वीडियोग्राफी पर लगाए गए प्रतिबंधों को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। याचिका प्रिय मिश्रा ने दायर की थी। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर याचिका पर कहा कि वह इसे सुनने के इच्छुक नहीं है।CJP
मामला राजस्थान और उत्तर प्रदेश में जारी अलग-अलग प्रशासनिक आदेशों से जुड़ा था। राजस्थान के माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने 16 अगस्त 2026 को निर्देश जारी किए थे। इसके तहत सरकारी स्कूल परिसर में किसी बाहरी व्यक्ति के प्रवेश के लिए प्रधानाचार्य की पूर्व अनुमति जरूरी की गई थी। फोटो, वीडियो, इंटरव्यू, ऑडियो रिकॉर्डिंग और लाइव स्ट्रीमिंग के लिए भी पूर्व लिखित अनुमति का प्रावधान था। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने 19 अगस्त को बाहरी लोगों, यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया से जुड़े लोगों के बिना अनुमति प्रवेश और फोटो-वीडियोग्राफी पर रोक संबंधी आदेश जारी किया था। याचिका में आजमगढ़, बलिया, बस्ती, बलरामपुर, शामली और आगरा समेत अन्य जिलों में भी ऐसे निर्देशों का उल्लेख किया गया था।CJP
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यह मामला कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के ‘स्कूल ठीक करो’ अभियान के तहत सामने आया । अभियान के जरिए सरकारी स्कूलों की इमारत, शौचालय, पानी, बिजली और अन्य सुविधाओं की स्थिति सामने लाने के लिए
स्कूलों का दौरा और रिकॉर्डिंग की जा रही थी। याचिका में दलील दी गई थी कि बच्चों की निजता और सुरक्षा की रक्षा जरूरी है, लेकिन इससे सार्वजनिक हित में स्कूलों की स्थिति दर्ज करने पर पूरी रोक नहीं लगनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है।CJP
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