Gyanvapi Mosque Case: ज्ञानवापी मामले में जिला कोर्ट में आज सुनवाई

ज्ञानवापी मस्जिद विवाद मामले पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आज वाराणसी की जिला अदालत में अहम सुनवाई होनी है | gyanvapi mosque case in hindi,

वाराणसी: ज्ञानवापी मस्जिद विवाद मामले पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आज वाराणसी की जिला अदालत में अहम सुनवाई होनी है। बता दें कि, मस्जिद के सर्वे का काम खत्म हो चुका है, और इसकी रिपोर्ट तैयार करके अदालत को सौंपी जानी थी। लेकिन कार्यवाही पूरी ना होने के काऱण वादी पक्ष की तरफ से कुछ दिन का समय मांगा गया था जो आज पूरा हो चुका है। जानकारी के मुताबिक आज करीब 1 बजे वाराणसी कोर्ट में ज्ञानवापी मस्जिद विवाद मामले में सुनवाई होनी है।

वाराणसी जिला अदालत में आज होगी सुनवाई

आपको बता दें कि, ज्ञानवापी मस्जिद विवाद मामला सेशंस कोर्ट से जिला अदालत में ट्रांसफर होने के बाद आज इसमें पहली बार सुनवाई होगी। यह मामला जिला न्यायधीश अजय कुमार विश्वेश की कोर्ट में ओपन होगा। खबरों की मानें तो इस केस की सुनवाई रोजाना की जा सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जिला अदालत को इस मामलें में 8 हफ्तें में सुनवाई पूरी करने का निर्देश दिया है।

 

Read Also – यूपी विधानसभा बजट सत्र की हंगामेदार शुरूआत

 

ज्ञानवापी मस्जिद मामले में एक और याचिका दाखिल

गौरतलब है कि, ज्ञानवापी मस्जिद विवाद मामला दिन ब दिन गहराता ही जा रहा है। हर दिन या केस नया मोड़ रहा है। वहीं अब वाराणसी कोर्ट की सुनवाई से पहले सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दायर हुई है। यह याचिका बीजेपी नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर की गई है, जिसमें कहा गया है कि, वर्शिप एक्ट काशी विश्वनाथ मंदिर पर लागू नहीं होता है। याचिका में आगे कहा गया है कि, ज्ञानवापी मस्जिद इस्लाम के सिद्धांत के हिसाब से नहीं बनी है।

इंतजामिया कमेटी करेगा कानूनी कार्रवाई की मांग

वहीं इसके अलावा विश्वनाथ मंदिर के महंत कुलपति तिवारी ने वाराणसी कोर्ट में ज्ञानवापी में पूजा अर्चना के लिए अर्जी दाखिल करेंगे तो वहीं इंतजामिया कमेटी सर्वे रिपोर्ट लीक होने के मामले में कानूनी कार्रवाई की मांग करेगी।

 

 

Top Hindi News, Latest News Updates, Delhi Updates,Haryana News, click on Delhi Facebook, Delhi twitter and Also Haryana Facebook, Haryana Twitter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *