मनी लांड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज की

(अवैस उस्मानी) दिल्ली सरकार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सत्येंद्र जैन की जमानत देने से दिल्ली हाई कोर्ट का इनकार कर दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने मनी लांड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खरिज कर दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने ज़मानत याचिका खरिज करते हुए कहा सत्येंद्र जैन प्रभावशाली व्यक्ति है, गवाहों और सबूतों को प्रभावित कर सकते है। कोर्ट ने माना की सत्येंद्र जैन कलकत्ता बेस कंपनियों को कंट्रोल कर रहे थे। दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले में सहआरोपी वैभव जैन और अंकुश जैन की भी जमानत याचिका को खारिज कर दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने 21 मार्च को सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा था। सत्येंद्र जैन को ED ने पिछले साल 30 मई को गिरफ्तार किया था। सत्येंद्र जैन 12 जून 2022 से न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि सत्येंद्र जैन सीधे रूप से मनी लांड्रिंग में शामिल रहे। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा वह मामले की मैरिट पर नहीं जाएगा, यह ट्रायल कोर्ट का विषय है। हाई कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत द्वारा जैन की जमानत याचिका खारिज करने के फैसले में कोई कमी नज़र नहीं आता। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा सत्येंद्र जैन PMLA के तहत दोहरी शर्तों को पूरा करने में विफल रहे, वह जमानत के हकदार नहीं।दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि कोलकाता स्थित एंट्री ऑपरेटरों की गतिविधि के संबंध में कुछ गतिविधि सामने आई है इसमे कोई विवाद नहीं है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता की स्थिति से प्रभावित हुए बिना पूरे तथ्यों की निष्पक्ष परीक्षण किया है।

मामले की सुनवाई के दौरान ईडी ने सतेंद्र जैन की जमानत का विरोध किया था।ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट में कहा कि सत्येंद्र जैन को जमानत दी गई तो मामले के गवाहों की जान को खतरा हो सकता है। ईडी ने जैन को जमानत मिलने पर गवाहों की जान को खतरे की आशंका जताई थी। ईडी ने कहा था कि जैन बड़े राजनीतिक पद पर रह चुके हैं और वह एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं। इसलिए उन्हें जमानत मिलने से वह गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। सत्येंद्र जैन ने निचली अदालत के 17 नवंबर 2022 के ज़मानत खरिज करने के आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। सत्येंद्र जैन पर कथित रूप से उनसे जुड़ी चार कंपनियों के जरिये धन शोधन करने का आरोप है।

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ईडी ने जैन के खिलाफ 2017 में भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत दर्ज सीबीआई की एक प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैन को गिरफ्तार किया था। ED ने कोलकाता की एक कंपनी से जुड़े हवाला लेनदेन के मामले में सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया था। जैन पर आरोप है कि फर्जी कंपनियों के जरिये आए पैसे का उपयोग भूमि की सीधी खरीद के लिए या दिल्ली और उसके आसपास कृषि भूमि की खरीद के लिए लिए गए ऋण की अदायगी के लिए किया गया था।जैन को सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में 6 सितंबर 2019 को ट्रायल कोर्ट द्वारा नियमित जमानत मिल गई थी।

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