Bahraich Violence: महाराजगंज सांप्रदायिक हिंसा मामले में एक को मौत की सजा, नौ को उम्रकैद

Bahraich Violence

Bahraich Violence: उत्तर प्रदेश की एक कोर्ट ने गुरुवार को पिछले साल महाराजगंज शहर में दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान हुई सांप्रदायिक हिंसा में एक व्यक्ति को मौत की सजा और नौ अन्य को उम्रकैद की सजा सुनाई। पिछले साल 13 अक्टूबर को मिली-जुली आबादी वाले महाराजगंज में सांप्रदायिक झड़प होने पर 21 साल के रामगोपाल मिश्रा को गोली मार दी गई थी। Bahraich Violence:

Read Also: Haryana News: दिल्ली दौरे पर CM सैनी ने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात

अतिरिक्त जिला सरकारी वकील (अपराध) प्रमोद कुमार सिंह के मुताबिक अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, प्रथम, पवन कुमार शर्मा की कोर्ट ने नौ दिसंबर को सरफराज, अब्दुल हमीद, मोहम्मद तालिब, फहीम, जीशान, मोहम्मद सैफ, जावेद, शोएब खान, ननकाऊ और मारूफ अली को दोषी ठहराया था।इसमें सबूतों की कमी के कारण खुर्शीद, शकील और अफजल को बरी कर दिया गया और सजा की अवधि पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया। Bahraich Violence 

गुरुवार को जज ने जानलेवा गोली चलाने वाले सरफराज को मौत की सजा सुनाई और बाकी नौ दोषियों को उम्रकैद की सजा दी। सिंह ने कहा कि तीन अन्य आरोपियों को बरी कर दिया गया।हत्या की रात एक एफआईआर में 13 लोगों को आरोपी बनाया गया था, उनमें से दो भागते समय पुलिस मुठभेड़ में मारे गए, जबकि बाकी को समय के साथ गिरफ्तार कर लिया गया।अभियोजन पक्ष ने 11 जनवरी, 2025 को सभी 13 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की। Bahraich Violence:

Read Also:ECI: चुनाव आयोग का बड़ा ऐलान, यूपी समेत 6 राज्यों में बढ़ी SIR की समयसीमा

18 फरवरी को आरोप तय किए गए और नौ दिसंबर को अदालत ने 10 को दोषी ठहराया और तीन को बरी कर दिया।वकील ने कहा कि गुरुवार को सुनाई गई सजा हत्या के आरोप से जुड़ी है, जबकि दूसरे अपराधों के तहत भी जेल और जुर्माना लगाया गया है। इस हत्या के बाद महसी, महाराजगंज और बहराइच शहर के कुछ हिस्सों में बड़े पैमाने पर तनाव फैल गया। अगले दिन बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ और आगजनी की खबरें आईं, क्योंकि पुलिस हालात को बिगड़ने से रोकने की कोशिश कर रही थी।

गृह सचिव संजीव गुप्ता और एसटीएफ प्रमुख और एडीजी (कानून व्यवस्था) अमिताभ यश को हालात सामान्य करने के लिए भेजा गया।जिले में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गईं और हालात को काबू में करने के लिए पीएसी, आरएएफ, एसटीएफ और पड़ोसी जिलों से पुलिस बलों की भारी तैनाती की गई।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में मिश्रा के परिवार से मुलाकात की, उन्हें न्याय का भरोसा दिलाया और पीड़ित की विधवा को सरकारी नौकरी के साथ-साथ आर्थिक मदद भी दी। Bahraich Violence 

पुलिस जांच रिपोर्ट के आधार पर सभी 13 आरोपियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। मार्च 2025 में पांच लोगों के खिलाफ और सितंबर में आठ अन्य के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई शुरू की गई थी।नौ दिसंबर को दोषी ठहराए जाने के बाद जमानत पर चल रहे सैफ और शोएब फिर से हिरासत में भेज दिया गया। Bahraich Violence:

Top Hindi NewsLatest News Updates, Delhi Updates,Haryana News, click on Delhi FacebookDelhi twitter and Also Haryana FacebookHaryana Twitter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *