अभिषेक बच्चन के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा, वेबसाइटों को उनके नाम और तस्वीर के अवैध इस्तेमाल पर रोक

Delhi: Protection of Abhishek Bachchan's personality rights, websites banned from illegal use of his name and picture

Delhi: दिल्ली उच्च न्यायालय ने बॉलीवुड अभिनेता अभिषेक बच्चन के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा करते हुए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उनके नाम या तस्वीरों का व्यावसायिक लाभ के लिए अवैध रूप से उपयोग करने पर रोक लगा दी है। उच्च न्यायालय ने कहा कि ये स्पष्ट है कि बच्चन के व्यक्तित्व की विशेषताओं, जिनमें उनका नाम, तस्वीरें और हस्ताक्षर शामिल हैं, का प्रतिवादी वेबसाइटें और प्लेटफ़ॉर्म उनकी अनुमति के बिना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे तकनीकी उपकरणों का उपयोग करके दुरुपयोग कर रहे हैं।

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न्यायमूर्ति तेजस करिया ने 10 सितंबर को पारित और शुक्रवार को उपलब्ध कराए गए एक आदेश में कहा, ये विशेषताएं वादी के पेशेवर कार्यों और उनके करियर के दौरान उनके संबंधों से जुड़ी हैं। ऐसी विशेषताओं के अनधिकृत उपयोग से उनकी साख और प्रतिष्ठा पर असर पड़ता है। उच्च न्यायालय ने कहा कि बच्चन ने एकतरफा निषेधाज्ञा देने के लिए प्रथम दृष्टया एक अच्छा मामला स्थापित किया है और सुविधा का संतुलन भी उनके पक्ष में है। सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष में है और यदि वर्तमान मामले में निषेधाज्ञा नहीं दी जाती है, तो इससे वादी और उसके परिवार को न केवल आर्थिक रूप से, बल्कि सम्मान के साथ जीने के उसके अधिकार के संबंध में भी अपूरणीय क्षति होगी।

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ये मुकदमा बच्चन के व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं, जिनमें उनका नाम, छवि, समानता, व्यक्तित्व और आवाज़ शामिल हैं, प्रतिवादियों द्वारा बिना उनकी सहमति के अपने व्यावसायिक लाभ के लिए दुरुपयोग करने से संबंधित है।

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