Delhi Excise Policy Case: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने शुक्रवार को दिल्ली की एक अदालत को बताया कि उसे कथित शराब घोटाला मामले से संबंधित भ्रष्टाचार के एक मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और एएपी विधायक दुर्गेश पाठक के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी मिल गई है। ये दलील विशेष जस्टिस कावेरी बावेजा के समक्ष दी गई, जिन्होंने मामले की सुनवाई 27 अगस्त को तय की।मामले में केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 27 अगस्त को खत्म होने वाली है।
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केजरीवाल को नहीं मिली राहत – अदालत ने 12 अगस्त को मामले में केजरीवाल और पाठक के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए आवश्यक मंजूरी हासिल करने के लिए सीबीआई को 15 दिन का समय दिया था। इस मामले में पहले ही सीबीआई को जांच की मंजूरी मिल चुकी है।बता दें, अरविंद केजरीवाल की सीबीआई मामले में गिरफ्तारी पर दायर याचिका पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली। सीबीआई ने मामले में और वक्त मांगा, जिसके बाद अदालत ने पांच सितंबर तक के लिए सुनवाई टाल दी। इस दौरान सीबीआई ने केजरीवाल की जमानत का विरोध किया था।
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ईडी ने 21 मार्च को किया गिरफ्तार –सीएम केजरीवाल अब भी जेल में हैं, क्योंकि वह सीबीआई जांच के सिलसिले में न्यायिक हिरासत में हैं. सीएम केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को सीएम केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी थी और पीएमएलए के तहत गिरफ्तारी की आवश्यकता और अनिवार्यता के पहलू पर तीन सवालों पर विचार के लिए इस मामले को एक बड़ी पीठ को भेज दिया था.
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