(अवैश उस्मानी )Supreme Court’s Verdict On AAP Gov Plea:दिल्ली में अधिकरियों की ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले में संशोधित कानून को चुनौती देने के मामले में दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग किया। दिल्ली सरकार की तरफ से वकील अभिषेक मनु सिंधवी ने मामले को मुख्य न्यायधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ के सामने उठाते हुए कहा कि दिल्ली के अधिकारी चुनी हुई सरकार के निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं। मामले में तत्काल सुनवाई की ज़रूरत हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मामले में जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया। मुख्य न्यायधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि सभी पक्षकार मामले में चार हफ्ते के भीतर अपने जवाब दाखिल करें, उसके बाद तय करेंगे कि मामले की।सुनवाई के लिए संविधान पीठ का गठन कब किया जाए।
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सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि संविधान पीठ के सामने अभी कई मामले लगे हैं, अगले दो हफ्ते में सजेत जजों की पीठ के सामने दो मामले सुनवाई के लिए आने वाले हैं। एनसीटी दिल्ली सरकार (संशोधन) अधिनियम, 2023 को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 19 मई को अधिकरियों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर अध्यादेश जारी किया था। जिसको सरकार ने सदन के दोनों सदनों से पारित करा लिया था। जिसके बाद राष्ट्रपति ने अगस्त 2023 में मंजूरी दे दिया था। केजरीवाल सरकार ने अध्यादेश को अवैध बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया था। बता दें 11 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की पीठ ने फैसला सुनाते हुए दिल्ली में अधिकरियों की ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार को दे दिया था। साथ ही कहा था कि उपराज्यपाल सरकार की सलाह पर ही काम करेंगे।
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