Delhi Vidhansabha: दिल्ली की एक अदालत ने यहां विधानसभा परिसर में जबरन वाहन (एसयूवी) के साथ प्रवेश करने वाले आरोपी चालक को मंगलवार को आठ दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। आरोपी सरबजीत सिंह को मंगलवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट कार्तिक टपारिया के समक्ष पेश किया गया। पुलिस ने शुरुआत में 10 दिन की हिरासत मांगी थी, लेकिन अदालत ने आठ दिन की पुलिस हिरासत की अनुमति दी।Delhi Vidhansabha:
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सिंह (37) ‘किसान आंदोलन का समर्थक’’ माना जा रहा है। उसने सोशल मीडिया मंचों पर 2020-21 के आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसान नेताओं के समर्थन में कई पोस्ट साझा किए थे। इनमें से कुछ सामग्री बाद में या तो उसके द्वारा या मूल पोस्ट करने वालों द्वारा हटा दी गई। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि सिंह ने ‘‘खतरनाक तरीके से गाड़ी चलायी और ऐसा प्रतीत होता है कि उसका इरादा ड्यूटी पर तैनात सुरक्षाकर्मियों को कुचलने का था, जिससे उनकी जान को खतरा पैदा हुआ।’’ Delhi Vidhansabha:
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पुलिस के अनुसार, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में पंजीकृत नंबर वाली एसयूवी ने दोपहर करीब दो बजे गेट नंबर-2 को तोड़ते हुए विधानसभा परिसर में प्रवेश किया। वाहन दिल्ली विश्वविद्यालय की ओर से आया, तीव्र मोड़ लिया, अवरोधक तोड़े और अंदर प्रवेश कर गया।Delhi Vidhansabha
अधिकारी ने बताया कि विधानसभा में कुल छह प्रवेश द्वार हैं। गेट नंबर-2 वीआईपी आवाजाही के लिए निर्धारित है और आमतौर पर विशेष अवसरों पर ही खोला जाता है, जबकि गेट नंबर-1 और सर्विस गेट से नियमित आवागमन होता है।इस मामले में सिविल लाइंस थाने में हत्या के प्रयास, आपराधिक अतिक्रमण, लोक सेवक के खिलाफ बल प्रयोग, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से संबंधित कानून की धारा 3 समेत अन्य प्रासंगिक धाराओं में मामला दर्ज किया गया है।Delhi Vidhansabha:
