Electoral Bonds:चुनावी बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, SBI को कल शाम तक देना होगा ब्योरा

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Electoral Bonds:सुप्रीम कोर्ट में आज इलेक्टोरल बॉन्ड चुनावी बॉन्ड से जुड़े मामले को लेकर अहम सुनवाई हुई।भारतीय स्टेट बैंक ने राजनीतिक पार्टियों की ओर से भुनाए गए हर चुनावी बॉन्ड के ब्योरे का खुलासा करने के लिए और समय मांगा था।सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई की इस अर्जी को खारिज करते हुए कल तक जानकारी देने को कहा है।आज की सुनवाई के दौरान भारतीय स्टेट बैंक SBI की ओर से पेश वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि बैंक को चुनाव आयोग को चुनावी बांड का विवरण जमा करने के लिए अतिरिक्त समय की जरूरत हैसुप्रीम कोर्ट ने SBI को फटकार लगाते हुए कहा कि उसने अपने फैसले में बैंक से मिलान अभ्यास करने के लिए नहीं कहा है, हमने अपने निर्णय के तहत आपसे स्पष्ट खुलासा करने के लिए कहा है इसलिए यह कहते हुए समय मांगना कि एक मिलान अभ्यास किया जाना है, उचित नहीं है, हमने आपको ऐसा करने का निर्देश नहीं दिया है।

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कोर्ट ने एसबीआई से कल तक जानकारी देने को कहा

SBI की अर्जी खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक दलों ने पहले ही अपने द्वारा किए गए नकदीकरण का विवरण दे दिया है खरीददारों का विवरण पहले से ही उपलब्ध है।SBI की दलीलें पर्याप्त रूप से संकेत देती हैं कि जानकारी आसानी से उपलब्ध है। 30 जून, 2024 तक समय बढ़ाने की मांग करने वाली एसबीआई की अर्जी खारिज की जाती है। कोर्ट ने एसबीआई से कल तक जानकारी देने को कहा है. जिसे चुनाव आयोग को 15 मार्च तक वेबसाइट पर डालने होगा।सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को चेतावनी दी कि अगर कल कामकाजी समय बंद होने से पहले चुनावी बॉन्ड की जानकारी नहीं दी गई तो वह एसबीआई के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू करेगासुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया भी सामने आई है इस फैसले के बाद हमलावर कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है

 

15 फरवरी को एक ऐतिहासिक फैसले में, चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया था

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बीती 15 फरवरी को एक ऐतिहासिक फैसले में, चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया था और इसे ‘‘असंवैधानिक’’ करार देते हुए निर्वाचन आयोग को चंदा देने वालों, चंदे के रूप में दी गई राशि और प्राप्तकर्ताओं का 13 मार्च तक खुलासा करने का आदेश दिया था।SBI ने 4 मार्च को राजनीतिक दलों द्वारा भुनाये गए चुनावी बॉन्ड के विवरण का खुलासा करने के लिए 30 जून तक समय बढ़ाने की मांग करते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था,जिसे आज सर्वोच्च अदालत ने ख़ारिज कर दिया।

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