इस्लामाबाद: पाकिस्तान ने आधिकारिक सूचनाओं और दस्तावेजों के लीक होने से रोकने के लिए सभी सरकारी कर्मचारियों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग किए जाने पर रोक लगा दी है।
स्थापना विभाग की ओर से हाल में जारी अधिसूचना के मुताबिक, कोई भी सरकारी कर्मचारी सरकार की अनुमति के बिना किसी भी मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग नहीं कर सकेगा।
अधिसूचना में कहा गया है कि निर्देशों का उद्देश्य किसी सरकारी संगठन द्वारा सोशल मीडिया के किसी भी रचनात्मक और सकारात्मक उपयोग को हतोत्साहित करना नहीं, बल्कि आधिकारिक सूचनाओं और दस्तावेजों को लीक होने से रोकना है।
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अधिसूचना में सरकारी कर्मचारी नियम-1964 के तहत सरकारी कर्मचारियों को अनुपालन के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सहित अलग-अलग मीडिया मंचों में सरकारी कर्मचारियों की भागीदारी को नियंत्रित करने के लिए विस्तृत निर्देश दिए गए हैं।
अधिसूचना में कहा गया है कि नियम की कंडिका-18 के तहत किसी सरकारी कर्मचारी को निजी व्यक्ति अथवा प्रेस के साथ आधिकारिक जानकारी या दस्तावेज साझा करने से रोक है।
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