Haryana News: पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) को झटका देते हुए रिश्वतखोरी मामले में आरोपित एचसीएस अधिकारी मीनाक्षी दहिया की गिरफ्तारी को अगले आदेश तक रोक दिया है। दहिया की अग्रिम जमानत की मांग पर हाई कोर्ट के जस्टिस अनूप चितकारा ने यह आदेश दिया।
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बता दें, हाई कोर्ट ने सरकार और ब्यूरो को नोटिस जारी कर 9 अगस्त तक उत्तर देने का भी आदेश दिया है। दहिया ने गिरफ्तारी से बचने के लिए हाई कोर्ट में जमानत की मांग की थी। हाई कोर्ट ने सुनवाई में स्पष्ट किया कि याचिका को अंतरिम राहत का आदेश दे सकता है अगर प्रतिवादी पक्ष से मांगी गई जानकारी नहीं दी गई।
शुक्रवार 26 जुलाई को सुनवाई के दौरान सरकारी वकील नहीं आए, इसलिए कोर्ट ने दहिया को अंतरिम राहत का आदेश दिया। HCS अधिकारी मीनाक्षी दहिया के घर पर हरियाणा एंटी करप्शन ब्यूरो ने रिश्वतखोरी के एक मामले में छापा मारा था। 29 मई को एसीबी ने मामले में मत्स्य पालन विभाग की संयुक्त सचिव दहिया सहित तीन लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी, जिसके बाद उसी रात दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था।
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दरअसल, मीनाक्षी दहिया फरार हैं। विभागीय रिकॉर्ड ने बताया कि दहिया चाइल्ड केयर लीव पर हैं। आरोपों के अनुसार दहिया ने एक व्हाट्सएप कॉल पर जिला मत्स्य अधिकारी राजन खोरा से एक लाख रुपये की मांग की थी। दहिया, मत्स्य विभाग में संयुक्त सचिव, ने खोरा के खिलाफ आरोप पत्र वापस लेने का आदेश दिया था। खोरा ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि उनका एक मामला गलत तरीके से फंसाया गया था और उनके खिलाफ आरोप पत्र जारी किया गया था ताकि उनके कनिष्ठ को उप निदेशक के पद पर पदोन्नत दिया जा सके।
