Political News: कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ इस साल की शुरुआत में की गई कथित “भारतीय राज्य से लड़ने” वाली टिप्पणी को लेकर दायर एक मामले में मंगलवार 28 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के संभल की एक अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
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अधिकारियों ने बताया कि चंदौसी जिला अदालत की अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (एडीजे) द्वितीय आरती फौजदार ने फैसला सुनाने के लिए सात नवंबर की तारीख तय की है। ये मामला हिंदू शक्ति दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष सिमरन गुप्ता ने दायर किया था, जिन्होंने आरोप लगाया था कि गांधी की टिप्पणियों से “जनभावनाओं को ठेस पहुँची है”। पीटीआई से गुप्ता ने कहा कि 15 जनवरी को दिल्ली कांग्रेस कार्यालय के उद्घाटन के दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि हमारी लड़ाई बीजेपी या आरएसएस से नहीं, बल्कि भारतीय राज्य से है। उनके बयान से देश भर के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुँची है।
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गुप्ता ने कहा कि उन्होंने शुरुआत में संभल के ज़िला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक सहित कई अधिकारियों को शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने 23 जनवरी को चंदौसी अदालत में शिकायत दर्ज कराई। सात मई, 16 जून, 18 जुलाई, 25 अगस्त और 26 सितंबर को सुनवाई हुई और मंगलवार को बहस पूरी हुई। गांधी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सगीर सैफी ने पीटीआई वीडियो से कहा, “मैंने आज बचाव पक्ष का पक्ष रखते हुए तर्क दिया कि पुनरीक्षण याचिका विचारणीय नहीं है। अदालत ने दोनों पक्षों को सुना और फैसले के लिए सात नवंबर की तारीख तय की।”
