Saurabh Bhardwaj FIR : दिल्ली पुलिस ने बस मार्शलों की बहाली के मुद्दे पर सचिवालय और उप-राज्यपाल आवास पर हंगामा करने के मामले में रविवार को एएपी मंत्री सौरभ भारद्वाज और पार्टी के तीन विधायकों के खिलाफ मामला दर्ज (Saurabh Bhardwaj FIR )किया। दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता की शिकायत के आधार पर दर्ज की गई एफआईआर के अनुसार एएपी विधायकों पर सिविल लाइन्स पुलिस स्टेशन में धारा 351 (2) (आपराधिक धमकी), 126 (2) (गलत तरीके से रोकना) और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की अन्य धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं.
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दिल्ली पुलिस ने अभी तक इस मामले पर कोई बयान जारी नहीं किया है। बीते शनिवार को मंत्री भारद्वाज और दूसरे एएपी नेताओं को गुप्ता के चरणों में लेटते हुए देखा गया और उनसे अपील किया गया कि वे बस मार्शलों पर कैबिनेट नोट पर उनकी मंजूरी लेने के लिए एलजी वी.के. सक्सेना के घर उनके साथ चलें।
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गुप्ता का आरोप है कि एएपी विधायक सौरभ भारद्वाज, कुलदीप कुमार, जरनैल सिंह और रोहित महरोलिया ने अभद्र व्यवहार किया, जिससे हाथापाई की नौबत आ गई।उन्होंने कहा कि ऐसा बीजेपी विधायकों की ओर से मार्शलों के मुद्दे पर दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को ज्ञापन सौंपने के बाद हुआ। गुप्ता ने कहा जब वे बैठक से बाहर निकल रहे थे तो सचिवालय परिसर में मौजूद एएपी विधायकों ने उनके साथ हाथापाई की।
