Shimla: हिमाचल प्रदेश के शिमला में एक अदालत ने संजौली मस्जिद में अवैध करार दिए गए ढांचे को गिराने के आदेश पर रोक लगा दी है।सत्र न्यायालय ने सोमवार को आयुक्त न्यायालय के तीन मई के आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें शिमला के संजौली इलाके में एक मस्जिद को गिराने का आदेश दिया गया था क्योंकि वक्फ बोर्ड जमीन के मालिकाना हक संबंधित रिकॉर्ड पेश नहीं कर सका था।
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गुरुवार को वक्फ बोर्ड के वकील की सुनवाई के बाद अदालत ने पांच जुलाई को अगली सुनवाई तक विध्वंस आदेश पर और रोक लगा दी।संजौली के निवासियों और हिंदू संगठनों के एक वर्ग ने पिछले साल मस्जिद को गिराने के लिए दबाव बनाने के लिए आंदोलन शुरू किया था, उनका दावा था कि ये अवैध तरीके से बनी है, लेकिन पिछले 15 वर्षों के दौरान निगम द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई।पिछले साल अक्टूबर में, आयुक्त न्यायालय ने संजौली मस्जिद समिति और वक्फ बोर्ड को पांच मंजिला मस्जिद की ऊपरी तीन मंजिलों को गिराने का निर्देश दिया था क्योंकि उन्हें अवैध पाया गया था।
