हरियाणा सरकार की ओर से डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को 21 दिनों की फरलो दी गई है। इसी के साथ सरकार ने राम रहीम के सामने कुछ शर्तें भी रखी हैं।
फरलो की शर्तों के मुताबिक राम रहीम को गुरूग्राम के एक निजी फॉर्म हाऊस में ही रहना होगा। उस फॉर्म हाऊस में उन्हें पुलिस की सुरक्षा में ही रहना होगा हालांकि कस्टडी की शर्त लागू नहीं होगी। इसके साथ ही उन्हें भीड़ इक्ट्ठी करने की भी मनाही है और सत्संग करने पर भी बैन रहेगा।
अगर किसी कारण से राम रहीम को कहीं जाना होगा तो वो बिना गुरूग्राम के डीएम की मंजूरी से कहीं नहीं जा पाएंगे। राम रहीम को हर हफ्ते थाने में हाजिरी देनी होगी और किसी भी तरह के राजनीतिक बयान पर बैन रहेगा।
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गौरतलब है कि राम रहीम पिछले 4 सालों से रोहतक की सुनारिया जेल में सजा काट रहा है। राम रहीम को 2017 में पंचकूला की विशेष सीबीआई कोर्ट ने साध्वी यौन शोषण और हत्या के मामले में 20 साल की सजा सुनाई थी। इसके अलावा पत्रकार छत्रपति की हत्या के मामले में भी राम रहीम उम्रकैद की सजा काट रहा है। फरलो से पहले राम रहीम की ओर से कई बार जमानत की याचिका लगाई गई थी लेकिन अब राम रहीम को 21 दिनों की फरलो मिली है।
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