दिल्ली-एनसीआर वायु प्रदूषण: केंद्र ने गैर जरूरी निर्माण कार्य, प्रदूषण करने वाले वाहनों पर रोक लगाई

Delhi News:  केंद्र सरकार ने दिल्ली-एनसीआर में बिगड़ती वायु गुणवत्ता के बीच रविवार को गैर जरूरी निर्माण कार्य और बीएस-थ्री पेट्रोल और बीएस-फोर डीजल चार पहिया वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया।दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण से निपटने की रणनीतियां बनाने और उनके क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार वैधानिक निकाय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने कहा कि जलवायु संबंधी परिस्थितियों और प्रदूषण के कारण दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक सुबह 10 बजे 458 और 11 बजे 457 पहुंच गया।

लंबे समय तक वायु गुणवत्ता खराब रहने का अनुमान लगाते हुए समिति ने तुरंत ‘ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान’ (ग्रैप) के तीसरे चरण के प्रतिबंध लागू करने का फैसला किया है।जिसके तहत इलाके में गैर जरूरी निर्माण कार्य और बीएस-थ्री पेट्रोल और बीएस-फोर डीजल चार पहिया वाहनों पर रोक लगा दी गई है।

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नेशनल सिक्योरिटी, डिफेंस, राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं, स्वास्थ्य देखभाल, रेलवे, मेट्रो रेल, एयरपोर्ट, इंटरस्टेट बस टर्मिनल, राजमार्ग, सड़क, फ्लाइओवर, पुल, बिजली ट्रांसमिशन पाइपलाइन, सफाई और जल आपूर्ति से जुड़े निर्माण कार्य को प्रतिबंध से छूट दी गयी है।’ग्रैप’ सर्दियों के दौरान इलाके में लागू की जाने वाली केंद्र की वायु प्रदूषण नियंत्रण योजना है। इसमें चार चरणों के तहत प्रतिबंधों को बांटा गया है।पहला चरण ‘खराब’ (एक्यूआई 201-300), दूसरा चरण ‘बहुत खराब’ (एक्यूआई 301-400), तीसरा चरण ‘गंभीर’ (एक्यूआई 401-450) और चौथा चरण ‘बहुत गंभीर'(एक्यूआई 450 से ज्यादा) है।

(SOURCE PTI)

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