1 जुलाई से लागू होंगे 3 नए क्रिमिनल लॉ,केंद्र ने सभी प्रशिक्षण संस्थानों को दिया निर्देश,जानिए क्या बदलेगा?

 Arjun Ram Meghwal :

Arjun Ram Meghwal on law: केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने रविवार को कहा कि पिछले साल 25 दिसंबर को अधिसूचित किए गए तीन नए क्रिमिनल लॉ नए जमाने और टेक्नोलॉजी के हिसाब से बनाए गए हैं।भारतीय दंड संहिता 1860, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 को बदलने के लिए तीन नए आपराधिक कानून लाए गए हैं।भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को पिछले साल 25 दिसंबर को अधिसूचित किया गया था। ये एक जुलाई से लागू होंगे।इन नए कानूनों के लिए कोलकाता में एक वर्कशॉप शुरू हुई है, जिसे केंद्रीय कानून मंत्री ने लॉन्च किया।

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केंद्रीय कानून अर्जुन राम मेघवाल ने कहा एक जुलाई से जो तीनों हमारे नए कानून लागू हो रहे हैं, ये इंडियन पिनल कोड की जगह भारतीय न्याय संहिता, क्रिमिनल प्रोसिजर कोड की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये एक जुलाई से लागू हो जाएंगे और तीनों बहुत अच्छे लॉ हैं जोकि लागू होने वाले हैं।

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ये वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार, टेक्नोलॉजी का इनपुट भी है, टाइमलाइन का प्रावधान भी है जैसे बहुत इनोवेटिव आइडियाज भी इन तीनों नए लॉज में हैं। जीरो एफआईआर का इसमें बहुत इनोवेटिव आइडिया है। जिस वर्कशॉप का हमने अभी उद्घाटन किया है कोलकाता में चीफ जस्टिस ऑफ कोलकाता हाई कोर्ट भी इसमें थे।कानून को डे टू डे देखने वाले, इसे समझने वाले और जिनके ये काम आता है, वे सब लोग थे इसमें, अच्छी वर्कशॉप रही।”

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