Sushant Singh Rajput मामले में जांच CBI करेगी या नहीं? SC ने रखा फैसला सुरक्षित

सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच के मामले में अपना फैसला सुरक्षित किया, सुप्रीम कोर्ट आदेश जारी करेगा कि जांच मुंबई पुलिस करेगी या सीबीआई। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा।

मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने रिया चक्रवती की याचिका पर फैंसला सुरक्षित रख लिया। सुप्रीम कोर्ट रिया चक्रवर्ती की उस याचिका पर सुनवाई की,जिसमें रिया ने पटना में दर्ज एफआईआर को मुंबई ट्रांसफर करने की बात कही थी।

कोर्ट में सुनवाई के दौरान रिया चक्रवर्ती के वकील के अलावा, महाराष्ट्र सरकार, बिहार सरकार, केंद्र सरकार औऱ सुशांत सिंह के पिता के वकील की तरफ से अपने पक्ष रखें।

केंद्र सरकार ने इस मामले में सीबीआई जांच को जरूरी बताया और मुंबई पुलिस की जांच पर सवाल खड़े किए। तो वहीं, रिया के वकील की तरफ से दलील दी गई कि CBI जांच बिना राज्य सरकार की मंजूरी के नहीं हो सकती।

रिया के वकील ने कहा कि पटना में दर्ज FIR का घटना से कोई संबंध नहीं है, 38 दिन बाद FIR दर्ज की गई है, बिहार सरकार मामले में ज्यादा दखल दे रही है।

बिहार सरकार के वकील की तरफ से कोर्ट ने कहा कि दबाव में बिहार सरकार नहीं, बल्कि महाराष्ट्र सरकार है। बिहार सरकार की तरफ से उनके IPS को क्वारंटाइन के नाम पर डिटेन करने की बात भी कई गई।

सुशांत के पिता के वकील ने कहा कि दूसरा पक्ष मीडिया रिपोर्ट के आधार पर दलील दे रहा है। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। सुशांत सिंह के पिता के वकील ने कहा कि मीडिया तो यह भी कह रहा है कि मामले में सीएम का बेटा भी शामिल है, लेकिन मुझे इस पर कुछ नहीं कहना है।

सभी पक्षों की बात सुनने के बाद कोर्ट ने सभी को संक्षिप्त नोट जमा कराने को कहा है और फैंसला सुरक्षित रख लिया है।

सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने सीबीआई जांच की जरूरत बताई, केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र सरकार पर सुप्रीम कोर्ट में दायर जवाब पर सवाल उठाया, कहा कि अब तक FIR दर्ज क्यों नहीं की मुम्बई पुलिस ने। केंद्र सरकार ने कहा कि इस मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की जरूरत है।

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