दिल्ली हाईकोर्ट का DU को निर्देश, 14 सितंबर से करवाएं फिजिकल एग्जाम

दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को ओपन बुक एग्जामिनेशन मामले पर सुनवाई करते हुए दिल्ली यूनिवर्सिटी से फिजिकल एग्जाम कंडक्ट करवाने को कहा है। ओपन बुक एग्जामिनेशन मामले पर सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से कहा कि अब यूनिवर्सिटी को फीजिकल एग्जामिनेशन भी कराना चाहिए। इसमें देरी हो रही है लिहाजा, 8 सितंबर से फीजिकल एग्जामिनेशन शुरू कराये।

दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से हाई कोर्ट में कहा गया कि 8 सितंबर बहुत जल्दी हो जाएगा उन्हें समय नहीं मिल पायेगा। सेनिटाइजेशन के साथ-साथ और भी काम करना है। इस पर हाई कोर्ट ने 14 सितम्बर से फिजिकल एग्जाम कराने का निर्देश दिया।

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हाई कोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ये भी कहा है कि लॉ स्टूडेंट को 5 सितंबर तक डिजिटल सर्टिफिकेट दे दिए जाएं। हाई कोर्ट ने यूजीसी को आदेश दिया है कि वो एक अडवाइजरी जारी करे कि इस बार कोविड की वजह से एग्जाम देरी से हो रहे हैं, नए साल नए क्लास में दाखिला में देरी होगी। कट ऑफ लिस्ट में भी देरी होगी। इस वजह से छात्र प्रोविजनल रिजल्ट और दूसरी चीजों के लिए जोर न दें।

आपको बता दें कि दिल्ली यूनिवर्सिटी फाइनल ईयर के छात्रों के एग्जाम ओपन बुक सिस्टम के तहत ले रही है। जिसमें छात्रों को काफी परेशानी हो रही है। इसके अलावा एग्जाम प्रक्रिया लेट होने के कारण अगले डीयू अगले शेक्षिणक ईयर की तैयारी भी नहीं कर पा रहा है। जिसके चलते छात्रों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

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