नई दिल्ली, (विनय सिंह): मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर फैसला शनिवार को आएगा। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया। शनिवार 12 बजे पता चल पाएगा कि कोर्ट सत्येन्द्र जैन की जमानत याचिका मंजूर करता है या नहीं।
आपको बता दें कि, मंगलवार को सुबह 11 बजे सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई शुरू हुई। प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू और सत्येंद्र जैन की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहरन ने अपने-अपने पक्ष रखे। हरिहरन का कहना है कि सतेंद्र जैन लगातार 13 दिनों से रिमांड पर हैं। जांच में सहयोग कर रहे हैं। उनके भागने या फरार होने की संभावना नहीं है। इसके अलावा ईडी ने दस्तावेज पहले ही जब्त कर लिए हैं। ऐसे में उनसे छेड़छाड़ की संभावना भी नहीं है।
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ईडी की तरफ से पेश हुए एएसजी एस वी राजू ने कहा कि जब हम इस मामले की जांच कर रहे थे जिसमें नकदी का वैध बनाना शामिल है और नकदी को वैध और उपयोग में लाया जाता है। लाला शेर सिंह ट्रस्ट के संबंध में इसी तरह के लेनदेन का पता चला है। ईडी ने कहा कि वैभव जैन और अंकुश जैन सत्येंद्र जैन के बेनामीदार थे। जब सतेंद्र जैन ने एक कंपनी छोड़ी तो अंकुश जैन के शेयर में वृद्धि हुई थी। वैभव जैन के अंजान होने की बात गलत है। इससे पहले सोमवार को राउस एवेन्यू कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को 27 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।