रेप कांड में एक्टर सिद्दीकी को बड़ा झटका, केरल हाई कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

Kerala News:

Kerala News:  केरल हाई कोर्ट ने रेप मामले में मलयालम फिल्म अभिनेता सिद्दिकी की अग्रिम जमानत याचिका मंगलवार को खारिज कर दी। एक अभिनेत्री की शिकायत के आधार पर अभिनेता के खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया था।जस्टिस सी. एस. डायस ने कहा, ‘‘आवेदन खारिज किया जाता है।’’अभिनेता की याचिका खारिज किए जाने की वजह बताने वाले आदेश की ज्यादा जानकारी अभी मौजूद नहीं है।सिद्दीकी के खिलाफ धारा 376 (बलात्कार) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत अपराध का मामला दर्ज किया गया है।

Read also – दो दिवसीय महाराष्ट्र के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, चुनावी रणनीति को लेकर BJP पदाधिकारियों संग करेंगे बैठक

अभिनेता ने अपनी याचिका में दावा किया कि शिकायतकर्ता अभिनेत्री उनके खिलाफ ‘‘2019 से उत्पीड़न और झूठे आरोपों का लंबा अभियान’’ चला रही है।अपनी अग्रिम जमानत याचिका में उन्होंने दावा किया कि अभिनेत्री ने उनके खिलाफ निराधार और झूठे दावे किए हैं कि उन्होंने 2016 से लगातार पांच साल एक थियेटर में उसका (अभिनेत्री का) यौन उत्पीड़न किया और ‘मौखिक यौन प्रस्ताव’ दिए।सिद्दीकी ने अपने खिलाफ आरोप लगने के बाद मलयालम मूवी आर्टिस्ट एसोसिएशन (एएमएमए) के महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया था।

Read also- मेगा स्टार चिरंजीवी का नाम गिनीज रिकॉर्ड में हुआ शामिल, आंध्र प्रदेश के डिप्टी CM ने जताई खुशी

जस्टिस के. हेमा समिति की रिपोर्ट में खुलासे के मद्देनजर कई निर्देशकों और अभिनेताओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की कई जानी-मानी हस्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।केरल सरकार ने 2017 में एक अभिनेत्री पर हमला मामले की जांच के लिए समिति का गठन किया था।

हेमा समिति की रिपोर्ट में मलयालम सिनेमा इंडस्ट्री में महिलाओं के उत्पीड़न और शोषण के मामलों का खुलासा किया गया है।कई अभिनेताओं और निर्देशकों के खिलाफ यौन उत्पीड़न और शोषण के आरोप सामने आने के बाद राज्य सरकार ने 25 अगस्त को इन मामलों की जांच के लिए सात सदस्यों की स्पेशल इनवेस्टिगेशन टीम बनाने का ऐलान किया था।

Top Hindi News, Latest News Updates, Delhi Updates, Haryana News, click on Delhi Facebook, Delhi twitter and Also Haryana Facebook, Haryana Twitter  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *