चार शर्तों पर लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटा सकते है डॉक्टर ,स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की एडवाइजरी

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 Health News:  केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इच्छामृत्यु यानी लंबे टाइम से बीमार मरीजों से लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटाने को लेकर नए दिशा-निर्देशों का ड्राफ्ट जारी किया है।इसमें कहा गया है कि डॉक्टरों को कुछ शर्तों को ध्यान में रखकर और बहुत सोच-समझकर ये फैसला लेना होगा कि मरीज का लाइफ सपोर्ट हटाया जाना चाहिए या नहीं?इसमें मरीज या उनके परिजनों लिखित रूप से इनकार भी कर सकते हैं।

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दिशा-निर्देशों में चार शर्तें निर्धारित की गई हैं, जिनके आधार पर ये फैसला लिया जाएगा कि लाइफ सपोर्ट को रोकना मरीज के हित में सही है या नहीं?ये तब किया जाएगा जब ये साफ हो कि बीमारी से जूझ रहे मरीज को लाइफ सपोर्ट से कोई फायदा होने की संभावना नहीं है या लाइफ सपोर्ट पर रखने से मरीज की तकलीफ बढ़ने की आशंका है।स्वास्थ्य मंत्रालय ने ड्राफ्ट पर अलग-अलग पक्षकारों से 20 अक्टूबर तक सुझाव मांगे हैं।

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हालांकि, डॉक्टरों ने ड्राफ्ट का स्वागत नहीं किया है। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों को कानूनी जांच के दायरे में लाएगा और उनका तनाव बढ़ाएगा।लाइफ सपोर्ट हटाने की शर्तें हैं कि मरीज को ब्रेनस्टेम डेड घोषित किया जा चुका हो।दूसरा- डॉक्टरों का फैसला होगा कि मरीज की हालात गंभीर है और इलाज के बावजूद बचने की कोई उम्मीद नहीं है।तीसरा- मरीज/परिजन भी अपनी तरह से लाइफ सपोर्ट जारी रखने से इनकार कर सकते हैं।चौथा- लाइफ सपोर्ट हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्धारित दिशा-निर्देशों के तहत की जाए।

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