Sonam Wangchuk: सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक और उनके सहयोगियों को हिरासत से रिहा कर दिया गया है।मेहता ने ये भी कहा कि दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में सभाओं और विरोध प्रदर्शन पर रोक लगाने संबंधी दिल्ली पुलिस के आदेश को भी वापस ले लिया गया है। मेहता ने चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेडेला की बेंच के सामने ये बयान दिया।
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दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार- बेंच वांगचुक की रिहाई के अनुरोध और निषेधाज्ञा को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।वांगचुक समेत लद्दाख के करीब 120 लोगों को लद्दाख के लिए छठी अनुसूची का दर्जा देने की मांग को लेकर राजधानी की ओर मार्च करते समय पुलिस ने दिल्ली सीमा पर कथित तौर पर हिरासत में ले लिया था।छठी अनुसूची ‘‘स्वायत्त जिलों और स्वायत्त क्षेत्रों’’ के रूप में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है।
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सोनम वांगचुक के सहयोगियी भी रिहा- मेहता ने कहा कि वांगचुक और उनके सहयोगियों को रिहा कर दिया गया है और जब तक वे किसी कानूनी प्रावधान का उल्लंघन नहीं करते हैं तब तक उनकी आवाजाही पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है।अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने सुनवाई के लिए एक अलग याचिका का उल्लेख करते हुए कहा कि ऐसे लोग हैं जो अभी पाबंदियों के तहत हैं और उनकी आवाजाही स्वतंत्र नहीं है।
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