तमिलनाडु के राज्यपाल को वापस बुलाने की याचिका खारिज, SC ने कहा- ‘हम संविधान से भी बंधे हैं’

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Tamil Nadu News: सुप्रीम कोर्ट ने पारंपरिक अभिभाषण दिए बिना विधानसभा से बाहर निकलने के लिए तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि को वापस बुलाने के निर्देश देने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ सीआर जया सुकिन द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी..Tamil Nadu News

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जिसमें आरोप लगाया गया था कि राज्यपाल ने विधानसभा सत्र को अचानक छोड़कर “संपूर्ण संविधान का उल्लंघन किया” और “तमिलनाडु के लोगों का अपमान किया। कथित तौर पर कार्यवाही की शुरुआत में राष्ट्रगान के बजाय तमिलनाडु राज्य गान बजाए जाने के विरोध में राज्यपाल 6 जनवरी को पारंपरिक संबोधन दिए बिना विधानसभा सत्र से बाहर चले गए थे। राज्यपाल ने इसे संविधान और राष्ट्रगान का ‘अपमान’ बताया था।

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याचिकाकर्ता ने संविधान के अनुच्छेद 156 का हवाला देते हुए भारत के राष्ट्रपति को राज्यपाल को वापस बुलाने का निर्देश देने की मांग की, जिसमें कहा गया है कि एक राज्यपाल राष्ट्रपति की इच्छा पर पद धारण करता है। पीठ ने कहा कि याचिका अदालत के अधिकार क्षेत्र से बाहर है।सीजेआई ने कहा, “हम उस प्रार्थना को स्वीकार नहीं कर सकते। हम भी संविधान से बंधे हैं।

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