नई दिल्ली (रिपोर्ट- विनय सिंह): दिल्ली हिंसा में गिरफ्तार जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद को दिल्ली की अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने के साथ खालिद को पर्याप्त सुरक्षा दिए जाने के भी निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि उमर खालिद ने एक याचिका लगाकर खुद के लिए न्यायिक हिरासत में सुरक्षा की मांग की थी।
दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र उमर खालिद को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने जेल प्रशासन को खालिद के लिए पर्याप्त सुरक्षा देने का भी निर्देश दिया है।
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आपको बता दें कि दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट इलाकों में हुए दंगों से जुड़े एक मामले में खालिद को न्यायिक हिरासत भेजा गया है। उमर खालिद को खजूरी इलाके में हुई हिंसा से जुड़े मामले में पुलिस हिरासत पूरी हो जाने के बाद अदालत में पेश किया गया था। इससे पहले खालिद को 3 दिनों की पुलिस हिरासत में भेजा गया था। उमर खालिद को UAPA एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। यह नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हुए दंगों में बड़ी साजिश से जुड़ा हुआ एक अलग मामला है।
खालिद की तरफ से दायर याचिका में जेल में उचित सुरक्षा का अनुरोध किया, ताकि न्यायिक हिरासत के दौरान उसे कोई नुकसान ना पहुंचे। याचिका में अनुरोध किया गया कि खालिद को जेल नियमों के मुताबिक परिवार औऱ सगे संबंधियों के साथ संवाद की अनुमति दी जाए। खालिद ने याचिका में यह भी कहा कि पुलिस हिरासत के दौरान उसने किसी भी बयान या किसी अन्य कागज पर दस्तख़त नहीं किए हैं।
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