Madhya Pradesh: मध्य प्रदेश पुलिस ने हज यात्रा कराने के नाम पर मंदसौर और उज्जैन के आठ लोगों से 18.62 लाख रुपये से ज्यादा की ठगी करने के आरोप में राजस्थान के जोधपुर से दो लोगों को गिरफ्तार किया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने गुरुवार 13 नवंबर को ये जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि दोनों आरोपियों को बुधवार 12 नवंबर को गिरफ्तार करने के बाद अदालत में पेश किया गया।
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मंदसौर के पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार मीणा ने ‘पीटीआई वीडियो’ से बातचीत में कहा कि दोनों आरोपियों को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 316(2) और 318(4) के तहत गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के बैंक खाते बंद कर दिए गए हैं। अदालत के आदेश के मुताबिक आगे की कार्रवाई की जाएगी। Madhya Pradesh
बीएनएस की ये धाराएं आपराधिक विश्वासघात और धोखाधड़ी से संपत्ति का हस्तांतरण से संबंधित हैं। मीणा ने बताया कि मंदसौर और उज्जैन के आठ लोगों की शिकायत पर इस साल अप्रैल में कोतवाली थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि जोधपुर निवासी उवैस रजा और सैय्यद हैदर अली ने हज यात्रा कराने के लिए पैकेज के रूप में उनसे 18.62 लाख रुपये लिए थे लेकिन न ही यात्रा कराई और न ही पैसे लौटाए। उन्होंने कहा कि सारे पैसे ऑनलाइन स्थानातंरित किए गए थे, इसलिए पुलिस ने उनकी सारी जानकारी इकट्ठा कर जोधपुर में कई बार दबिश दी लेकिन हर बार वे फरार हो जाते थे। Madhya Pradesh
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पुलिस अधीक्षक ने बताया कि फिर पुलिस ने मुखबिर तंत्र और तकनीकी साक्ष्यों की मदद से राजस्थान पुलिस के जरिए इन्हें जोधपुर से हिरासत में लेकर बुधवार को अदालत में पेश किया, जहां से पुलिस को उनकी रिमांड मिली। उन्होंने कहा कि पुलिस की टीम अब ठगी की राशि की बरामदगी के लिए आगे की कार्रवाई कर रही है। Madhya Pradesh
