दिल्ली हाईकोर्ट ने सलमान खान से मांगा चार हफ्ते में जवाब, एआई कंपनी ने जताई आपत्ति

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HC Notice To Salman Khan: दिल्ली उच्च न्यायालय ने बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने ये आदेश चीनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) वॉइस जनरेशन प्लेटफॉर्म की तरफ से दाखिल याचिका के संबंध में जारी किया है, जिसमें कंपनी ने अभिनेता के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा करने वाले कोर्ट के अंतरिम आदेश को चुनौती दी थी। चीन की एआई कंपनी ने अदालत में याचिका दायर कर निषेधाज्ञा को रद्द करने की मांग करने के बाद बुधवार को ये नोटिस जारी गया, जिसमें तर्क दिया गया कि पहले के आदेश में लगाए गए प्रतिबंध उसके व्यावसायिक कामों को प्रभावित कर रहे हैं।

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11 दिसंबर, 2025 को पारित अंतरिम निषेधाज्ञा में दिल्ली हाई कोर्ट ने सलमान खान की सहमति के बिना वेबसाइटों, मोबाइल एप्लिकेशन और वाणिज्यिक प्लेटफार्मों पर उनके नाम, तस्वीरों, आवाज या इमेज के अनधिकृत उपयोग पर रोक लगा दी थी।सुनवाई के दौरान, चीनी प्लेटफॉर्म की ओर से पेश वकील ने दलील दी कि इस आदेश का उसके मुख्य बिजनेस यानी एआई-जनरेटेड वॉयस मॉडल बनाने पर सीधा असर पड़ेगा।कंपनी की दलील पर ध्यान देते हुए उच्च न्यायालय की एक बेंच ने सलमान खान को नोटिस जारी कर चार हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।HC Notice To Salman Khan

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अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 27 फरवरी, 2026 की तारीख तय की है।सलमान खान ने पिछले साल उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सोशल मीडिया, ई-कॉमर्स वेबसाइट और एआई-पावर्ड एप्लीकेशन सहित डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपनी पहचान के कथित गलत इस्तेमाल के खिलाफ सुरक्षा की मांग की थी, जिसमें उन्होंने बिना इजाजत के कमर्शियल इस्तेमाल पर चिंता जताई थी।HC Notice To Salman Khan HC Notice To Salman Khan 

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