दिल्ली में बसों की सुरक्षा: नोएडा बस गैंगरेप के बाद सख्ती, बसों में पर्दे-फिल्म पर रोक, पैनिक बटन एक्टिव

दिल्ली में बसों की सुरक्षा

दिल्ली में बसों की सुरक्षा: दिल्ली सरकार ने बस ऑपरेटरों के लिए जारी किए नए सुरक्षा निर्देश, महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा पर खास जोर

दिल्‍ली: नोएडा बस गैंगरेप की घटना के बाद दिल्ली सरकार ने राजधानी में सार्वजनिक परिवहन की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सख्त रुख अपनाया है। परिवहन विभाग ने दिल्ली में बस संचालन करने वाले सभी ऑपरेटरों को सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है। इन नियमों के दायरे में दिल्ली में चलने वाली दूसरे राज्यों की बसें भी आएंगी। सरकार ने साफ किया है कि यात्रियों की सुरक्षा से जुड़े नियमों में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।दिल्ली में बसों की सुरक्षा

पैनिक बटन और VLTD की नियमित जांच जरूरीदिल्ली में बसों की सुरक्षादिल्ली में बसों की सुरक्षा
परिवहन विभाग के निर्देश के मुताबिक बसों में लगा व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस यानी VLTD और पैनिक बटन हमेशा चालू हालत में होना चाहिए। पैनिक बटन ऐसी जगह लगाए जाने चाहिए जहां यात्री जरूरत पड़ने पर आसानी से उनका इस्तेमाल कर सकें। इसके साथ ही प्रत्येक बस में काम करने वाला अग्निशमन यंत्र और प्राथमिक उपचार किट उपलब्ध रखना अनिवार्य किया गया है। रात में बसों को सुरक्षित, अधिकृत और पर्याप्त रोशनी वाली जगह पर ही खड़ा करने के निर्देश दिए गए हैं।दिल्ली में बसों की सुरक्षा

Read Also: Delhi Solar Policy 2.0: 2.30 लाख घरों की छत पर मुफ्त लगेगा सोलर सिस्टम, सरकार उठाएगी पूरा खर्च

बसों में पर्दे और अनधिकृत फिल्म लगाने पर रोकदिल्ली में बसों की सुरक्षा
सुरक्षा के लिहाज से बसों की खिड़कियों पर पर्दे लगाने और नियमों के खिलाफ रंगीन या अनधिकृत फिल्म लगाने पर रोक दोहराई गई है। बस के शीशों की निर्धारित पारदर्शिता बनाए रखना जरूरी होगा। ड्राइवर और कंडक्टर के पास वैध लाइसेंस, यूनिफॉर्म और आवश्यक होने पर PSV बैज होना चाहिए। बस कर्मचारियों की नियुक्ति से पहले उनका नियमानुसार सत्यापन भी करना होगा। नशे की हालत में वाहन चलाने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।दिल्ली में बसों की सुरक्षा

Read Also: CJP Protest: 5 राज्यों में दर्ज FIR पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, छात्रों को बड़ी राहत

महिला यात्रियों से बदसलूकी पर तुरंत पुलिस को सूचनादिल्ली में बसों की सुरक्षादिल्ली में बसों की सुरक्षादिल्ली में बसों की सुरक्षा

महिला यात्रियों की सुरक्षा को लेकर बस स्टाफ को विशेष रूप से सतर्क रहने को कहा गया है। छेड़छाड़, अश्लील हरकत, अभद्र व्यवहार या किसी अन्य अपराध की स्थिति में कर्मचारियों को तुरंत पुलिस को सूचना देनी होगी और जरूरत पड़ने पर बस को नजदीकी पुलिस स्टेशन, पुलिस पोस्ट या PCR तक ले जाना होगा। इसके अलावा बसों के पास वैध फिटनेस और PUC प्रमाणपत्र होना, ट्रैफिक नियमों और बस लेन का पालन करना तथा यात्रियों को केवल निर्धारित स्टॉप पर उतारना-चढ़ाना अनिवार्य होगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा व्यवस्था केवल कागजों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए और नियम तोड़ने वाले ऑपरेटरों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।दिल्ली में बसों की सुरक्षादिल्ली में बसों की सुरक्षा

Top Hindi NewsLatest News Updates, Delhi Updates, Haryana News, click on Delhi FacebookDelhi twitter and Also Haryana FacebookHaryana Twitter

दिल्ली में बसों की सुरक्षादिल्ली में बसों की सुरक्षा

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *