Supreme Court: कर्नाटक की शृंगेरी सीट पर मतगणना विवाद में मूल वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं मिलने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई और अगली सुनवाई पर सभी उपलब्ध रिकॉर्ड पेश करने का निर्देश दिया।
News Desk : कर्नाटक की शृंगेरी विधानसभा सीट पर दोबारा मतगणना से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से सख्त सवाल किए हैं। सुनवाई के दौरान आयोग के वकील ने बताया कि री-काउंटिंग की मूल वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं मिल रही है। इस पर अदालत ने सवाल उठाया कि चुनाव से जुड़े महत्वपूर्ण रिकॉर्ड आखिर सुरक्षित क्यों नहीं हैं। कोर्ट ने आयोग को निर्देश दिया कि अगली सुनवाई पर मामले से जुड़े सभी उपलब्ध रिकॉर्ड पेश किए जाएं। साथ ही चेतावनी दी कि रिकॉर्ड पेश नहीं किए जाने पर आयोग के खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जा सकता है।Supreme Court
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यह विवाद 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में शृंगेरी सीट से जुड़ा है। कांग्रेस के टीडी राजेगौड़ा ने बीजेपी के डीएन जीवराजा को 201 वोटों से हराया था। बाद में चुनावी प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका पर कर्नाटक हाई कोर्ट ने 6 अप्रैल 2026 को 279 खारिज डाक मतपत्रों के दोबारा सत्यापन और सभी डाक मतपत्रों की पुनर्गणना का निर्देश दिया। इसके बाद हुई गिनती में नतीजा बदल गया और जीवराजा को 52 वोटों से विजेता घोषित किया गया। राजेगौड़ा ने इस प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी।Supreme Court
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11 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने प्रथम दृष्टया माना कि दोबारा मतगणना के दौरान हाई कोर्ट के आदेश के दायरे से बाहर जाकर कदम उठाए गए थे। अदालत ने नए नतीजे के प्रभाव पर रोक लगाते हुए पहले वाली स्थिति बहाल करने का अंतरिम आदेश दिया था। अब री-काउंटिंग की मूल वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं मिलने का मुद्दा सामने आने के बाद अदालत ने रिकॉर्ड सुरक्षित रखने को लेकर चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। अगली सुनवाई में उपलब्ध दस्तावेज और रिकॉर्ड पेश करना आयोग के लिए अहम होगा।Supreme Court
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