H-1B वीजा : अमेरिका में वर्क परमिट नियम सख्त, 540 दिनों का ऑटोमैटिक एक्सटेंशन खत्म, भारतीय परिवारों पर असर

H-1B Visa

H-1B वीजा – ट्रंप प्रशासन के नए नियम के तहत 14 अक्टूबर 2026 से कुछ श्रेणियों के आवेदकों को वर्क परमिट रिन्यू होने तक काम जारी रखने की स्वतः अनुमति नहीं मिलेगी

News Desk : अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने रोजगार प्राधिकरण दस्तावेज यानी EAD के नवीनीकरण से जुड़े नियमों को सख्त कर दिया है। अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग ने 14 अक्टूबर 2026 को 540 दिनों तक मिलने वाले ऑटोमैटिक वर्क परमिट विस्तार को खत्म करने वाले नियम को अंतिम रूप दिया। यह बदलाव उन पात्र श्रेणियों के आवेदकों पर लागू होता है, जो 30 अक्टूबर 2025 या उसके बाद अपने वर्क परमिट के नवीनीकरण के लिए आवेदन करते हैं। इससे पहले समय पर आवेदन करने वाले पात्र लोगों को कुछ शर्तों के तहत 540 दिनों तक काम जारी रखने की सुविधा मिल सकती थी।H-1B 

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इस बदलाव का असर खासतौर पर H-1B वीजा धारकों के उन H-4 जीवनसाथियों पर पड़ सकता है, जिनके पास काम करने की अनुमति यानी EAD है और जिनके नवीनीकरण आवेदन लंबित हैं। यदि पुराने वर्क परमिट की वैधता खत्म हो जाती है और नया परमिट मंजूर नहीं होता, तो उन्हें अस्थायी रूप से काम रोकना पड़ सकता है। हालांकि, यह कहना सही नहीं होगा कि सभी H-1B वीजा धारकों का वर्क परमिट खत्म हो जाएगा। H-1B कर्मचारियों की काम करने की अनुमति और H-4 जीवनसाथियों के EAD की व्यवस्था अलग है। नियम में पहले से मिल चुके ऑटोमैटिक विस्तार को भी सामान्य रूप से पूर्वव्यापी प्रभाव से खत्म नहीं किया गया है।H-1B 

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अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि इस बदलाव का उद्देश्य वर्क परमिट जारी करने से पहले आवेदकों की पात्रता, सुरक्षा और पृष्ठभूमि की जांच सुनिश्चित करना है। वहीं, इमिग्रेशन प्रक्रिया में देरी होने पर प्रभावित आवेदकों को नौकरी, आय और रोजगार में निरंतरता से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। यह बदलाव सभी वीजा श्रेणियों पर एक समान लागू नहीं होता और कुछ कानूनी अपवाद भी मौजूद हैं। इसलिए भारतीय पेशेवरों और उनके परिवारों के लिए जरूरी है कि वे अपने वीजा स्टेटस, EAD की श्रेणी, आवेदन की तारीख और लागू नियमों के आधार पर अपनी स्थिति की पुष्टि करें।H-1B 

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