NHAI ने नेशनल हाइवे पर टोल प्लाजा पर पीक आवर्स में भी प्रति वाहन दस सेकंड से अधिक नहीं सेवा समय सुनिश्चित करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। दिशानिर्देशों का नया सेट वाहनों को 100 मीटर से अधिक की कतार में नहीं लगने देकर टोल प्लाजा पर यातायात के निर्बाध प्रवाह को सुनिश्चित करेगा।
एनएचएआई ने एक बयान में कहा, अधिकांश टोल प्लाजा में अनिवार्य 100 प्रतिशत फास्टैग के बाद कोई प्रतीक्षा समय नहीं है। इसमें कहा गया है कि यदि किसी कारण से 100 मीटर से अधिक प्रतीक्षारत वाहनों की कतार लगती है तो टोल बूथ से 100 मीटर के दायरे में आने तक वाहनों को बिना टोल चुकाए गुजरने दिया जाएगा। प्रत्येक टोल लेन पर टोल बूथ से 100 मीटर की दूरी पर पीली लाइन अंकित की जाएगी। इसने कहा, NHAI यात्रियों के समय को महत्व देता है और उन्हें राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुरक्षित, सुगम और निर्बाध यात्रा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
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