तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने कुछ ढील के साथ लॉक डाउन की अवधि बढ़ा दी है। जैसा कि पहले घोषित किया गया था कि लॉक डाउन 7 तारीख को खत्म हो रहा है, ढील के दिशानिर्देश सोमवार से 14 जून तक लागू किए जाएंगे।
सरकार ने ग्यारह जिलों में अलग–अलग दिशा–निर्देशों की घोषणा की है जहां अभी भी कोविड की गिनती चिंता का विषय है। अन्य जिलों के लिए और छूट की घोषणा की गई है।
कपड़े और जूलरी के अलावा अन्य स्टैंड अलोन दुकानों को सुबह 6 से शाम 5 बजे तक काम करने की अनुमति दी गई है। खुले स्थानों पर फुटपाथ की दुकानों और मछली बाजारों को अनुमति दी जाएगी।
सभी सरकारी कार्यालयों को 30 प्रतिशत उपस्थिति के साथ कार्य करने की अनुमति है। हाउस कीपिंग सेवाएं, इलेक्ट्रीशियन, प्लंबर, मोटर तकनीशियन, बढ़ई को भी ई–पंजीकरण के साथ किराये की टैक्सियों और ऑटो की अनुमति होगी। नीलगिरी, कोडाइकनाल, यरकौड, येलागिरी और कुतरालम की आपातकालीन यात्रा के लिए जिला अधिकारियों से अनुमति लेनी होगी। निर्यात कंपनियों में दस प्रतिशत श्रमिकों को सीमित गतिविधियों के लिए अनुमति दी जाएगी। स्थानीय प्रशासन के समन्वय से पुश कार्ट विक्रेताओं को सब्जी और फल बेचने की अनुमति होगी।
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