ज्ञानवापी मस्जिद मामले में जिला कोर्ट ने सोमवार को कार्यवाही के बाद फैसला मंगलवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया है।
मामले में वकील ने बताया कि कोर्ट रूम में दोनों पक्षों की ओर से अपने–अपने पक्ष रखे गए। कोर्ट में सबसे पहले ज्ञानवापी सर्वे की मेंटेनिबिलिटी पर बहस हुई और हिंदू पक्ष की ओर से वकील मान बहादुर सिंह ने अपना पक्ष रखा। वहीं मुस्लिम पक्ष की ओर से वकील अभय नाथ यादव ने दीन मुहम्मद के 1936 के मामले का भी हवाला दिया और कहा कि मस्जिद में लंबे समय से नमाज पढ़ी जा रही है इसलिए वह मस्जिद है और उच्च न्यायालय की ओर से भी मुस्लिम पक्ष में फैसला दिया गया था।
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कोर्ट में कार्यवाही के दौरान हिंदू पक्ष की ओर से याचिकाकर्ता लक्ष्मी देवी, सीता साहू, मंजू व्यास और रेखा पाठक भी मौजूद थीं। पूर्व एडवोकेट कमिश्नर अजय मिश्रा को भी कोर्ट रूम में नहीं जाने दिया गया था।
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