RBI ने ICICI Bank और Kotak Mahindra Bank पर लगाया जुर्माना 

Reserve Bank of India- भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कुछ रेगुलेटरी नियमों के उल्लंघन के लिए निजी क्षेत्र के आईसीआईसीआई बैंक पर 12.19 करोड़ रुपये और कोटक महिंद्रा बैंक पर 3.95 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।…. Reserve Bank of India

आरबीआई ने मंगलवार को बयान में कहा कि आईसीआईसीआई बैंक पर उसने ये जुर्माना ‘लोन्स एंड एडवांसेस स्टैटुअरी एंड अदर रिस्ट्रिक्शंस’ और धोखाधड़ी वर्गीकरण और बैंकों की तरफ से जानकारी देने से संबंधित मानकों के उल्लंघन पर लगाया गया है।

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रिजर्व बैंक ने एक और बयान में कहा कि कोटक महिंद्रा बैंक पर जुर्माना वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग में जोखिम प्रबंधन और आचार संहिता से संबंधित निर्देशों का पालन नहीं करने पर लगाया गया है। ये कार्रवाई बैंक की तरफ से नामित वसूली एजेंट, ग्राहक सेवा और कर्ज और अग्रिम प्रावधानों में खामी से भी संबंधित है।

आरबीआई के मुताबिक, दोनों ही मामलों में जुर्माना लगाने का कदम बैंकों की तरफ से रेगुलेटरी प्रावधानों के अनुपालन में खामियों पर उठाया गया है और इसके पीछे किसी भी लेनदेन या ग्राहकों के साथ बैंक के समझौते की वैधता पर कोई फैसला सुनाने का मकसद नहीं है।

(Source -PTI)

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