Traffic Advisory: होली के दिन हुड़दंग पहुंचा सकता है जेल, ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी…..

Almora News

Delhi Traffic Advisory:दिल्ली पुलिस ने होली पर हुडदंग मचाने और ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर नकेल कसने के लिए शनिवार को एडवाइजरी जारी की। एडवाइजरी में कहा गया कि नशे में गाड़ी चलाने और रेड लाइट जंप करने वालों को रोकने के लिए राष्ट्रीय राजधानी में विशेष टीमें तैनात की जाएंगी।एडवाइजरी के मुताबिक, ट्रैफिक पुलिस ने सड़कों पर पैदल चलने वालों और मोटर चालकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने, नशे में गाड़ी चलाने, तेज वाहन चलाने, लापरवाही से गाड़ी चलाने, जिग-जैग ड्राइविंग, खतरनाक ड्राइविंग, ट्रिपल राइडिंग, नाबालिगों की तरफ से वाहन चलाना, बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाना, दोपहिया वाहनों पर स्टंट करना और रेड-लाइट जंपिंग जैसी घटनाओं को रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं।

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शराब पीकर गाड़ी चलाने, रेड लाइट जंप करने, गाड़ी चलाते समय मोबाइल…..

एडवाइजरी में कहा गया, “यातायात उल्लंघनों का पता लगाने और उन पर मुकदमा चलाने के लिए होली समारोह के लिए प्रमुख चौराहों, शराब पीने की जगहों और संवेदनशील इलाकों पर स्पेशल चेकिंग टीमें तैनात की जाएंगी।ये विशेष ट्रैफिक पुलिस चेकिंग टीमें पूरी दिल्ली के साथ-साथ कई सड़कों और चौराहों पर तैनात की जाएंगी।”इसके अलावा सड़क सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट की समिति के निर्देशों के अनुसार, शराब पीकर गाड़ी चलाने, रेड लाइट जंप करने, गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने, खतरनाक ड्राइविंग और ओवर-स्पीडिंग के मामलों में ड्राइविंग लाइसेंस जब्त और कम से कम तीन महीने के लिए निलंबित कर दिया जाएगा।

शराब पीकर गाड़ी न चलाएं…

एडवाइजरी में कहा गया है कि उन वाहन मालिकों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी, जिनके वाहनों को नाबालिगों या अनधिकृत व्यक्तियों की तरफ चलाते पाया गया या उन पर स्टंट करते देखा गया।एडवाइजरी में कहा गया, “आम जनता को सलाह दी जाती है कि वे यातायात नियमों का पालन करें, विशेष रूप से शराब पीकर गाड़ी न चलाएं, निर्धारित गति सीमा का पालन करें, यातायात संकेतों का पालन करें और दूसरे वाहनों के साथ रेसिंग न करें। दोपहिया वाहन चालकों और पीछे बैठने वालों को हेलमेट पहनना चाहिए। ट्रिपल राइडिंग से भी बचें। लापरवाह, खतरनाक या जिग-जैग ड्राइविंग न करें। नाबालिगों या अनधिकृत व्यक्तियों को अपना वाहन चलाने की अनुमति न दें।दोपहिया वाहनों पर स्टंट न करें।”

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