दिल्ली नगर निगम में मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट से आम आदमी पार्टी को मिली बड़ी राहत

देवेश कुमार – दिल्ली मेयर चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जारी खींचतान के बीच सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है सुप्रीम कोर्ट से आम आदमी पार्टी को चुनाव के लिए बड़ी राहत मिली है मेयर चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव मामले पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया है कि मनोनीत पार्षद मेयर चुनाव में वोट नहीं करेंगे साथ ही मेयर ही डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव कराएंगे।
आम आदमी पार्टी के एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को दिल्ली की जनता की जीत बताया है।

वही सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्विट कर इसे जनतंत्र की जीत बताया है।  मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश जनतंत्र की जीत। सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। ढाई महीने बाद अब दिल्ली को मेयर मिलेगा। ये साबित हो गया कि एलजी और बीजेपी मिलकर आये दिन दिल्ली में कैसे ग़ैरक़ानूनी और असंवैधानिक आदेश पारित कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने एलजी पर निशाना साधते हुए एलजी से इस्तीफा मांगा है। वहीं मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बीजेपी ने स्वागत किया है हालांकि यह सुप्रीम कोर्ट से बीजेपी को एक बड़ा झटका है।

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बीजेपी के प्रवक्ता हरीश खुराना ने कहा कि बीजेपी हमेशा चाहती थी कि जल्द मेयर चुनाव हो लेकिन आम आदमी पार्टी चुनाव नहीं होने दे रही थी हरीश खुराना ने कहा है कि जल्द मेयर चुनाव हो और जिस जिससे कि दिल्ली का विकास हो सके।
बहरहाल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जनतंत्र की जीत बताया है कोर्ट के फैसले से आम आदमी पार्टी को बड़ी राहत मिली है अब मनोनीत पार्षद मेयर चुनाव में वोट नहीं कर सकेंगे मेयर चुनाव के बाद, मेयर ही डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव कराएंगे। साथ ही अगले 24 घंटे के भीतर मेयर चुनाव के लिए MCD की पहली बैठक बुलाई जाएंगी।

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