(अवैस उस्मानी): दिल्ली में साफ पानी और बिजली के साथ स्वच्छ सार्वजनिक शौचालय की उपलब्धता सुनिश्चित करने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा, दिल्ली हाई कोर्ट ने नोटिस पर 3 हफ्ते में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। दिल्ली हाईकोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 23 मई को होगी, जनसेवा वेलफेयर सोसाइटी ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल किया।
जनसेवा वेलफेयर सोसाइटी ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में साफ पानी बिजली के साथ स्वच्छ सार्वजनिक शौचालय उपलब्ध कराने का दिशानिर्देश जारी करने की मांग की है, याचिका में कहा गया कि आम जनता को सार्वजनिक शौचालय के खराब रखरखाव की वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।
दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया कि दिल्ली में सार्वजनिक शौचालयों का रखरखाव सही से नहीं किया जाता है और स्वच्छता की भी कमी होती है, याचिका में कहा कि गंदे सार्वजनिक शौचालयों का उपयोग करने से संक्रामक रोग होने का खतरा बढ़ जाता है। याचिका में आगे कहा कि दिल्ली सरकार को नागरिकों के लिए “स्वच्छ और स्वच्छ स्वच्छता प्राप्त करने और सुविधा प्रदान करने के लिए मार्च” में ध्वजवाहक होना चाहिए।
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सार्वजनिक शौचालयों पब्लिक यूटिलिटी के रखरखाव और साफ सफाई की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार, एमसीडी, एनडीएमसी आदि को नोटिस जारी किया। दिल्ली हाई कोर्ट ने साथ में निर्देश दिया कि शौचालयों को साफ करवाएं और स्टेटस रिपोर्ट दायर करें। दिल्ली हाई कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 3 हफ्ते का समय दिया। मामले की सुनवाई के दौरान MCD और NDMC के वकील ने कोर्ट को आश्वस्त किया कि वह शौचालयों की साफ सफाई को लेकर उचित कदम उठाएंगे।
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