गृह मंत्रालय के आदेश पर कार्रवाई करते हुए, एनआईए ने मणिपुर हिंसा की जांच शुरू की

Manipur violence:

Manipur Violence: केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर तेजी से कार्रवाई करते हुए, दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने के लिए, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने मणिपुर में हाल ही में हुई हिंसा से संबंधित तीन प्रमुख मामलों की गहन जांच शुरू की है।आतंकवाद निरोधी एजेंसी ने 13 नवंबर 2024 को तीन मामलों को नए सिरे से दर्ज किया, जब गृह मंत्रालय ने राज्य में बढ़ती हिंसा के बीच अपराधों की गंभीरता को देखते हुए जांच एनआईए को सौंपने का फैसला किया और क्रूर हमलों के पीछे की बड़ी साजिश का पता लगाने के उद्देश्य से ऐसा किया।

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पहले मामले में (एफआईआर संख्या 29(11) बोरोबेकरा पीएस, दिनांक 11 नवंबर 2024), बोरोबेकरा में कई घर जला दिए गए और दो नागरिकों की हत्या कर दी गई। बाद में अज्ञात आतंकवादियों ने 3 महिलाओं और 3 बच्चों सहित 6 लोगों का अपहरण कर उनकी हत्या भी कर दी थी।यह भयावह घटना 11 नवंबर को हुई जब कुछ अज्ञात सशस्त्र आतंकवादियों ने बोरोबेकरा पुलिस स्टेशन के साथ-साथ जकुराधोर करोंग में स्थित कुछ घरों और दुकानों पर गोलीबारी की और बाद में आग लगा दी। बोरोबेकरा पीएस के पुलिस और सीआरपीएफ कर्मियों ने जवाबी कार्रवाई की, जिसके बाद भारी गोलीबारी हुई।  इसके बाद तलाशी अभियान के दौरान जले हुए घरों के अंदर से दो शव बरामद हुए।
भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 और शस्त्र अधिनियम, 1959 की विभिन्न धाराओं के तहत एनआईए ने मामले को आरसी-15/2024/एनआईए/आईएमपी के रूप में फिर से पंजीकृत किया है।दूसरा मामला जिसमें एनआईए ने जांच शुरू की है, वह 11 नवंबर को जिरीबाम के जाकुराधोर करोंग और बोरोबेकरा पुलिस स्टेशनों पर स्थित सीआरपीएफ चौकी पर सशस्त्र आतंकवादियों द्वारा किए गए हमले से जुड़ा है (मूल एफआईआर संख्या 30(11) बोरोबेकरा पीएस में दर्ज है)। हमले में सीआरपीएफ के एक कांस्टेबल को गोली लगी और उसे इलाज के लिए सिलचर ले जाया गया। सुरक्षा बलों और पुलिस दल द्वारा की गई तलाशी के दौरान, हमले के आसपास से अज्ञात सशस्त्र आतंकवादियों के शव, हथियार और गोला-बारूद बरामद किए गए।
 एनआईए ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 और शस्त्र अधिनियम, 1959 की विभिन्न धाराओं के तहत आरसी-14/2024/एनआईए/आईएमपी के रूप में मामले को फिर से पंजीकृत किया है।तीसरा मामला पूरी तरह से हथियारबंद उग्रवादियों द्वारा जिरीबाम में एक महिला की हत्या से संबंधित है। यह घटना 7 नवंबर को हुई थी जब मणिपुर के जिरीबाम के जैरोलपोकपी (ज़ैरावन) के नगुरथानसांग की पत्नी और तीन बच्चों की मां 31 वर्षीय ज़ोसंगकिम (31 वर्ष) के साथ पूरी तरह से हथियारबंद उग्रवादियों ने उसके घर पर बेरहमी से बलात्कार किया और उसे जिंदा जला दिया।
 यह मामला मूल रूप से 8 नवंबर 2024 को जिरीबाम पुलिस थाने में एफआईआर संख्या 80(11)2024 के रूप में दर्ज किया गया था, एनआईए ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023, आर्म्स एक्ट, 1959 और यूए(पी) एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामले को आरसी-13/2024/एनआईए/आईएमपी के रूप में फिर से पंजीकृत किया है।एनआईए की टीमों ने 21-22 नवंबर 2024 को घटनास्थल का दौरा किया और जांच शुरू की। स्थानीय पुलिस से मामले के दस्तावेज एनआईए को सौंपने की प्रक्रिया अभी चल रही है।

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