AAP की राज्यसभा सांसद व पूर्व DCW अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के साथ कथित मारपीट मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के PA बिभव कुमार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। तीस हजारी कोर्ट ने सोमवार को उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई कर याचिका को खारिज कर दिया है।
आपको बता दें, बिभव कुमार की न्यायिक हिरासत की अवधि 28 मई को खत्म हो रही है। अब 28 मई को उन्हें तीस हजारी कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां कोर्ट उनके वकील की मांग को लेकर सीसीटीवी फुटेज संरक्षित करने पर सुनवाई करेगा। स्वाति मालीवाल ने कोर्ट में कहा इनके पास ट्रोलिंग की फ़ौज है जिसको बोला गया है जो स्वाति मालीवाल के साथ या समर्थन में बोलेगा उसको बक्शा नहीं जाएगा।
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गौरतलब है, PA बिभव कुमार पर 13 मई को दिल्ली में मुख्यमंत्री आवास पर स्वाति मालीवाल के साथ अभद्रता और मारपीट करने का आरोप है। वहीं इस मामले पर दिल्ली की सियासत गरमाई हुई है और स्वाति के आरोपों को झूठा ठहराते हुए AAP नेता इनको BJP का मोहरा बता रहे हैं और एक साजिश का आरोप लगा रहे हैं।
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