FSSAI News: मार्केट में अब कंपनियां ए1 और ए2 के नाम से दूध घी और मक्खन नहीं बेच सकेंगी। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि ई-कॉमर्स कंपनियों सहित सभी खाद्य कारोबारियों को पैकेजिंग पर से ए1 और ए2 दूध और दूध उत्पादों के दावों को हटाने आदेश जारी कर दिया है। एफएसएसएआइ ने हाल में चौंकाने वाला खुलासा कर बताया कि ये दावे खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अनुरूप नहीं हैं।
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ए1 और ए2 के नाम से मिलेगा दूध. घी- भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण एफएसएसएआइ ने कहा कि उसने ए1 और ए2 संबंधी दावों के मुद्दों की जांच की और पाया कि ए1 और ए2 दूध में अंतर बीटा कैसिन प्रोटीन की संरचना से जुड़ा है, जो गाय की नस्ल के आधार पर अलग होता है।अब मार्केट में कंपनियां ए1 और ए2 के नाम से दूध, घी और मक्खन नहीं बेच सकेंगी। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि ई-कामर्स कंपनियों सहित सभी खाद्य कारोबारियों को पैकेजिंग पर से ए1 और ए2 दूध और दूध उत्पादों के दावों को हटाने का आदेश दे दिया गया है।
यह भी जानें – आपको बता दें कि ए1 और ए2 ए1-यूरोप, न्यूजीलैंड, अमेरिका, आस्ट्रेलिया से आने वाली विदेशी गायों का दूध ए1 होता है। ए1 बीटा कैसिन में पेप्टाइड्स को अमीनो एसिड्स में ब्रेक नहीं किया जा सकता। इसी कारण से यह पचाने योग्य नहीं होता है, जो कई तरह के रोगों को जन्म दे सकता है ।
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डेयरी इंडस्ट्री से जुडे इस आदेश की सराहना की । डेयरी इंडस्ट्री के लोगों का कहना है कि इससे डेयरी प्रोडक्ट लेबलिंग के बारे में बेहतर पारदर्शिता और शुद्धता आ सकेगी। वहीं पराग मिल्क फूड्स के चेयरमैन देवेंद्र शाह ने इस कदम का स्वागत किया है। उन्होंने कहा, ‘भ्रामक दावों को हटाना जरूरी है। A1 और A2 का वर्गीकरण सिर्फ मार्केटिंग से प्रेरित था, ना कि इस वर्गीकरण के पीछे कोई वैज्ञानिक तर्क या जांच थी ।
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