CJP: दिल्ली हाईकोर्ट ने कॉकरोच जनता पार्टी के एक्स अकाउंट ब्लॉक किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। हालांकि हाईकोर्ट ने कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके को तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया। CJP:
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दिपके ने अकाउंट को अनब्लॉक करने के लिए याचिका दायर की थी। जस्टिस पुरुषेन्द्र कुमार कौरव ने केंद्र सरकार से इस मामले में जवाब मांगा है। वरिष्ठ वकील अखिल सिब्बल ने कोर्ट में दलील दी थी कि पार्टी का कंटेंट “सिर्फ व्यंग्य” है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले पर सभी पहलुओं पर विचार करना जरूरी है और सरकार और एक्स प्लेटफॉर्म की दलील सुनने के बाद ही कोई आदेश जारी करेगी। CJP:
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पहले आम आदमी पार्टी (एएपी) से जुड़े रहे दीपके ने 15 मई को एक वकील के वरिष्ठ पद से संबंधित याचिका की सुनवाई के दौरान प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत की ‘‘कॉकरोच’’ और ‘‘परजीवी’’ टिप्पणियों पर विवाद के बीच कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) की शुरुआत की।‘एक्स’ पर कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) का मूल हैंडल 21 मई को भारत में ‘ब्लॉक’ कर दिया गया था। इसके बाद समूह ने ‘कॉकरोच इज बैक’ नाम से नए हैंडल के साथ वापसी की, जिसके वर्तमान में 2.27 लाख से अधिक फॉलोअर्स हैं।CJP:
हालांकि, 16 मई को प्रधान न्यायाधीश ने अपनी टिप्पणी को लेकर कड़े शब्दों में स्पष्टीकरण जारी किया और कहा कि वह उन खबरों से ‘‘आहत’’ हैं, जिनमें यह संकेत दिया गया था कि उन्होंने युवाओं की आलोचना की थी।प्रधान न्यायाधीश ने कहा था कि उनकी टिप्पणियां विशेष रूप से उन लोगों के खिलाफ थीं, जो ‘‘फर्जी और अवैध डिग्रियों’’ के जरिए कानूनी पेशे में प्रवेश कर रहे हैं, और मीडिया के एक वर्ग ने उनकी बातों को ‘‘गलत तरीके से पेश’’ किया।CJP:
