CM Kejriwal: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने का अनुरोध करने वाली याचिका को सोमवार यानी की आज 13 मई को खारिज कर दिया।
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जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने कहा, ‘ये दिल्ली के उप-राज्यपाल पर निर्भर है कि अगर वो चाहें तो कार्रवाई करें, लेकिन हम दखल नहीं देंगे। अदालत ने कहा कि ये प्राधिकार का मामला है, लेकिन केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है।
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बेंच ने याचिकाकर्ता से कहा, जब मामले की सुनवाई हो रही थी तो हमने उनसे भी यही सवाल किया था। आखिरकार ये प्राधिकार का मामला है और इसका कोई कानूनी अधिकार नहीं है।’ सुप्रीम कोर्ट याचिकाकर्ता कांत भाटी की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के 10 अप्रैल के आदेश को चुनौती दी थी जिसके जरिये उनकी अपील को खारिज कर दिया गया था।
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