उत्तराखंड में कोरोना लॉकडाउन को कुछ ढील के साथ एक और हफ्ते के लिए 15 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। राज्य में मौजूदा लॉकडाउन की अवधि मंगलवार सुबह छह बजे खत्म होने वाली थी।
मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने रविवार को एक आदेश में कहा कि राज्य में एक और हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, अब कर्फ्यू 15 जून को सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा।
यह आदेश जिलाधिकारियों को अपने अधिकार क्षेत्र के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड स्थिति के आकलन के आधार पर छूट देने के लिए अधिकृत करता है। हालांकि, लोगों को लॉकडाउन के दौरान टीकाकरण केंद्रों पर जाने की अनुमति दी जाएगी।
आदेश में कहा गया है कि नेगेटिव आरटी–पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट वाले केवल 20 लोग शादियों में शामिल हो सकते हैं।
वहीं अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते हैं।
विस्तारित कर्फ्यू के दौरान दूध, मांस, मछली, फल और सब्जियों जैसी आवश्यक वस्तुओं की दुकानें रोजाना सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुलेंगी। आदेश में कहा गया है कि पीडीएस आउटलेट भी रोजाना सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुलेंगे जबकि किराने का सामान और स्टेशनरी की दुकानें 9 और 14 जून को सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुलेंगी।
शराब की दुकानों को भी नौ, 11 और 14 जून को सुबह आठ बजे से दोपहर एक बजे तक पांच घंटे के लिए खोलने की अनुमति दी गई है। हालांकि, अगले आदेश तक बार बंद रहेंगे।
इस दौरान सभी शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, स्टेडियम, जिम और रेस्तरां बंद रहेंगे।
राज्य के बाहर से आने वाले लोगों को स्मार्ट सिटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा और अराइवल पर 72 घंटे से ज्यादा पुरानी नेगेटिव आरटी–पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।
अपने गांवों को लौटने वाले प्रवासियों को सात दिनों के लिए स्थानीय क्वारेंटाइन सुविधाओं में रहना होगा, जिसके बाद वे अपने लक्षणों के आधार पर घर जा सकते हैं।
दवा की दुकानें और टेस्टिंग लैब 24 घंटे खुले रहेंगे, जबकि बैंक सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुले रहेंगे।