Pastor Bajinder Singh: पंजाब के मोहाली में कोर्ट ने शुक्रवार को स्वयंभू ईसाई धर्मगुरु बजिंदर सिंह को 2018 के यौन उत्पीड़न मामले में दोषी ठहराया है। अदालत एक अप्रैल को सजा सुनाएगी।मोहाली के जीरकपुर थाने में 2018 में एक महिला की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर पादरी बजिंदर सिंह पर यौन उत्पीड़न से संबंधित भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।
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महिला ने दर्ज कराया यौन उत्पीड़न मामला- शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि बजिंदर ने उसे विदेश ले जाने का वादा करके बहकाया। उसने उसके साथ रेप किया और उसका वीडियो बना लिया।पादरी पर एक अन्य यौन उत्पीड़न मामले में भी मामला दर्ज किया गया है, जिसे 28 फरवरी, 2025 को 22 साल की महिला ने दर्ज कराया था।स्वयंभू धर्मगुरु बजिंदर सिंह जालंधर के ताजपुर में चर्च ऑफ ग्लोरी एंड विजडम और दूसरा मोहाली जिले के माजरी में चर्च चलाते हैं।
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अली सागर, पीड़िता के वकील – जो दूसरे सह-आरोपी हैं, उनको दोषी नहीं पाया गया है और पादरी बजिंदर सिंह जो हैं, उनको धारा 376 के तहत दोषी करार दिया गया है, सजा का ऐलान अगली डेट पर एक तारीख को सुनाया जाएगा, तो वो अब दोषी कर दिए गए हैं। देखिए उम्मीद छोड़ने की बात तो ये होती है कि जैसे हमारे फिल्म में दिखाया जाता है कि कोर्ट से आपको जस्टिस नहीं मिलेगा।
20 तरह की मैनुपुलेशन होती है, वो कई बात होती भी होंगी पर ये है कि इस केस में कुछ तो हमारा विश्वास था और हमारा मानना था कि लड़ाई में अगर आप हारते नहीं हैं तो आपकी जीत जरूर होती है। आपको हार नहीं माननी है, लड़ाई लंबी जरूर हो सकती है पर पर लड़ाई खत्म जो है न्याय की जीत के साथ ही होती है।”
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