Delhi Air Pollution: राष्ट्रीय राजधानी में बिगड़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए प्राधिकारियों द्वारा उठाए गए कदमों के तहत गुरुवार से दिल्ली के बाहर पंजीकृत गैर बीएस-6 निजी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लागू हो गया और साथ ही उन वाहनों को पेट्रोल पंप पर ईंधन नहीं मिलेगा जिनके पास प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसी) नहीं हैं।पेट्रोल पंप वैध पीयूसी प्रमाणपत्र के बिना वाहनों को ईंधन नहीं दे रहे हैंDelhi Air Pollution Delhi Air Pollution Delhi Air Pollution
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इसे स्वचालित ‘नंबर प्लेट रीडर कैमरे’, पंपों पर ‘वॉयस अलर्ट’ और पुलिस की मदद से लागू किया जा रहा है।इसका मतलब है कि जिन वाहनों के पास पीयूसी नहीं होगा, उन्हें पेट्रोल नहीं मिलेगा यानी ‘नो पीयूसी, नो फ्यूल’।अधिकारियों के मुताबिक, दिल्ली की सीमाओं सहित 126 जांच चौकियों पर 580 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है।Delhi Air Pollution
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उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त प्रभावी क्रियान्वयन के लिए परिवहन विभाग की कई प्रवर्तन टीम को पेट्रोल पंपों और सीमा चौकियों पर तैनात किया गया है। हालांकि, गैर बीएस-6 वाहनों पर प्रवेश प्रतिबंध सीएनजी या इलेक्ट्रिक पावर, सार्वजनिक परिवहन, आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले या आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले वाहनों पर लागू नहीं है।निर्माण सामग्री ले जाने वाले वाहनों को भी ग्रैप के चौथे चरण के प्रतिबंधों के तहत शहर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है।
