Delhi: ग्रीन पटाखों फोड़ने पर सुप्रीम कोर्ट की अनुमति पर CM रेखा ने दी ये प्रतिक्रिया

Delhi: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को हरित पटाखों पर उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह दिवाली पर लोगों की भावनाओं का सम्मान करता है और पर्यावरण संरक्षण के प्रति एक संतुलित दृष्टिकोण को भी दर्शाता है।उनकी यह टिप्पणी शीर्ष अदालत द्वारा 18 से 21 अक्टूबर तक दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में हरित पटाखों की बिक्री और उन्हें फोड़ने की अनुमति देने के बाद आई है।Delhi: 

Read Also- Bollywood: नहीं रहे महाभारत के ‘कर्ण’ पंकज धीर, कैंसर से हारे जंग

रेखा गुप्ता ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि दिल्ली सरकार उसके विशेष आग्रह पर राजधानी में हरित पटाखों के उपयोग की अनुमति प्रदान करने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय का आभार व्यक्त करती है।उन्होंने कहा, ‘‘यह निर्णय दीपावली जैसे पवित्र पर्व पर जनभावनाओं और उत्साह का सम्मान करता है, साथ ही पर्यावरण संरक्षण के प्रति संतुलित दृष्टिकोण को दर्शाता है। दिल्ली सरकार जन भावनाओं का सम्मान करते हुए स्वच्छ और हरित दिल्ली के संकल्प के प्रति पूर्णत: प्रतिबद्ध है। हमारा लक्ष्य है कि त्योहारों की रौनक बरकरार रहे और पर्यावरण की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो।’’Delhi: 

Read Also- Delhi News: दिवाली पर दिल्ली-एनसीआर में हरित पटाखे फोड़ने की SC ने दी अनुमति

लोगों से हरित पटाखों के साथ उत्सव और स्थिरता के सामंजस्य का जश्न मनाने के लिए एक साथ आने का आग्रह करते हुए उन्होंने ‘‘हरित और खुशहाल दिल्ली’’ के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में काम करने पर जोर दिया।दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने भी आदेश का स्वागत किया और कहा कि लोग कई वर्षों के बाद पारंपरिक रूप से दिवाली का त्योहार मनाएंगे। मिश्रा ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि दिल्ली में सरकार बदलने के साथ ही ‘‘हिंदू त्योहारों पर प्रतिबंध समाप्त हो गया है।’’Delhi: 

उन्होंने कहा, ‘‘जय श्री राम। सरकार में बदलाव के साथ वर्षों के बाद दिल्लीवासी पारंपरिक तरीके से दिवाली मनाएंगे। दिवाली पर हरित पटाखों की अनुमति देने का उच्चतम न्यायालय का फैसला स्वागत योग्य है। अदालत के सामने जनता की आवाज उठाने के लिए मुख्यमंत्री गुप्ता रेखा और दिल्ली सरकार का आभार।’उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को दिवाली के लिए दिल्ली-एनसीआर में हरित पटाखों की बिक्री और उन्हें फोड़ने की अनुमति दे दी।केंद्र और दिल्ली सरकार के संयुक्त अनुरोध को स्वीकार करते हुए प्रधान न्यायाधीश बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने हरित पटाखों पर प्रतिबंध में ढील दी।Delhi: 

Top Hindi NewsLatest News Updates, Delhi Updates,Haryana News, click on Delhi FacebookDelhi twitter and Also Haryana FacebookHaryana Twitter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *