दिल्ली हाई कोर्ट ने एयरसेल-मैक्सिस मामले में चिदंबरम के खिलाफ कार्यवाही पर लगाई रोक

Delhi High Court:

Delhi High Court: दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के दर्ज एयरसेल-मैक्सिस मामले में वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम के खिलाफ निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी।हाई कोर्ट ने ईडी को भी नोटिस जारी किया और चिदंबरम की याचिका पर जवाब मांगा, जिसमें धन शोधन मामले में एजेंसी के उनके और उनके बेटे कार्ति के खिलाफ दायर आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी गई है।

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न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी ने कहा, ‘‘नोटिस जारी किया जाता है। अगली सुनवाई तक याचिकाकर्ता के खिलाफ कार्यवाही स्थगित रहेगी। मामले की सुनवाई 22 जनवरी को होगी।’उन्होंने कहा कि वो बाद में विस्तृत आदेश पारित करेंगे। चिदंबरम का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता एन हरिहरन और वकीलों अर्शदीप सिंह खुराना और अक्षत गुप्ता ने दलील दी कि विशेष न्यायाधीश ने पूर्व केंद्रीय मंत्री के खिलाफ अभियोजन के लिए किसी मंजूरी के अभाव में धन शोधन के कथित अपराध के लिए आरोपपत्र पर संज्ञान लिया, जो कथित अपराध के समय एक लोक सेवक थे।

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ईडी के वकील ने याचिका की स्वीकार्यता पर शुरुआती ऐतराज जताया और कहा कि इस मामले में अभियोजन के लिए मंजूरी की जरूरत नहीं है क्योंकि आरोप चिदंबरम के कार्यों से संबंधित हैं, जिनका उनके आधिकारिक कर्तव्यों से कोई लेना-देना नहीं है।अंतरिम राहत के रूप में चिदंबरम ने निचली अदालत में जारी कार्यवाही पर रोक लगाने का अनुरोध किया है।

निचली अदालत ने 27 नवंबर, 2021 को एयरसेल-मैक्सिस मामले में चिदंबरम और कार्ति के खिलाफ केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और ईडी द्वारा दायर आरोपपत्रों पर संज्ञान लिया और उन्हें बाद के दिनों में तलब किया था।चिदंबरम के वकील ने कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 197 (1) के तहत अभियोजन के लिए मंजूरी लेना जरूरी है और ईडी ने कांग्रेस नेता के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए आज तक मंजूरी नहीं ली है।वकील ने कहा कि वर्तमान में आरोपों पर विचार के लिए निचली अदालत के सामने कार्यवाही तय है।

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